मोटरसाइकिल को मॉडिफाई व नया लुक देना पड़ेगा बहुत भारी, रखें इन चार बातों का खास ध्यान, नही तो होगा जब्त
Saral Kisan, नई दिल्ली : आज समय में हर युवा का यह सपना भी होता है की उसके पास भी एक बेहतरीन बाइक हो। यह सपना हर कोई कभी न कभी पूरा कर भी लेता है. आपको बता दे की कुछ अलग दिखने की इच्छा से आजकल लोग बाइक मॉडिफिकेशन की ओर ज्यादा बढ़ते भी हैं। लोग अपनी मोटरसाइकिल को सड़क पर अलग लुक देने के लिए उसे एक्स्ट्रा फीचर्स से लैस करने के लिए मॉडिफाई भी करवाते हैं।
इसके अतिरिक्त, ये मॉडिफिकेशंस काफी ज़्याद महंगे भी होते हैं। कई बार लोगों को ये मॉडिफिकेशंस न केवल महंगे पड़ते हैं बल्कि कानूनी तौर पर भी काफी ज्यादा भारी भी पड़ते हैं। आप की जानकारी के लिए बता दे की कंपनी की मोटरसाइकिल में किसी प्रकार का अतिरिक्त बदलाव करना गैरकानूनी भी है। ऐसे में पुलिस आपकी बाइक का चालान भी काट सकती है यदि आप मोटरसाइकिल को एक्स्ट्रा फीचर्स से लैस करने के लिए मॉडिफाई करवाते हैं। इसके साथ आपकी बाइक भी जब्त भी हो सकती है। आइये आपको बताते हैं ऐसे आम मॉडिफिकेशंस जो आसानी से होते हैं, लेकिन उन पर भी शिकायतें होती हैं।
एग्जॉस्ट -
बता दे की किसी भी मोटरसाइकिल में एग्जॉस्ट बदलवाना आज के समय में सबसे आम बदलाव भी है। लोग अपनी मोटरसाइकिल को एक नया लुक देने के लिए ऑफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी करवाते हैं। इसके अलावा, बाइक के इंजन की आवाज बहुत ज्यादा लाउड भी होती है। यही कारण है कि ये ध्वनि प्रदूषण के तहत आता है और आपको 500 रुपये का चालान काटा जा सकता है। साथ ही, पुलिस आपकी बाइक को भी जब्त भी कर सकती है।
कलर चेंज करवाना -
आपके बाइक रजिस्ट्रेशन में बाइक कंपनी से मिलने वाला रंग मार्क किया जाता हैं। ऐसे में बाइक का रंग बदलना गैरकानूनी माना जाता है। रंग बदलने का अर्थ है कि आप अपने वाहन का नाम बदल भी रहे हैं। ऐसे में पुलिस आपकी बैक जब्त भी कर सकती है। बाइक रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया सकता है।
हाई रिजॉल्यूशन लाइट
यदि आप भी अपनी बाइक की लाइट को बदलवा कर हाई रिजॉल्यूशन लाइट लगवाते हैं तो आपको 500 Rs का चालान कट भी सकता है. ऐसा इसलिए होता हैं की क्योंकि रात के वक्त ऐसी लाइट दूसरे वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशान करती है और इससे हादसा होने का खतरा जय होता हैं।
प्रैशर हॉर्न -
मोटरसाइकिल में प्रैशर हॉर्न लगवाकर बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है. इसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस आपको 500 Rs का चालान भी कर सकती है. आपको बता दे की ऐसे प्रैशर हॉर्न न केवल लगवाना बल्कि इनको बेचना भी बैन है.
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