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भारतीय नस्ल के गाय पालने पर सरकार दे रही है ₹80000 की सब्सिडी

राज्य में डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए “नंद बाबा मिशन” शुरू किया है। इसके तहत राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना को लागू किया है।

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Government is giving subsidy of ₹ 80000 on rearing Indian breed cows.

Subsidy Scheme: किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए UP सरकार ने कई जनहितकारी योजनाओं को लागू किया है। इस बीच, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना और स्वदेशी नस्ल की गायों के प्रति किसानों और गौ पालकों का रुझान बढ़ाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसके लिए प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत अच्छी नस्ल की स्वदेसी गायों (जैसे गिर, साहीवाल, थारपारकर और साहीवाल) खरीदने पर गौपालकों को 80 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 

गौपालकों को अधिकतम दो गायों की खरीद पर अनुदान मिलेगा

UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए “नंद बाबा मिशन” शुरू किया है। इसके तहत राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना को लागू किया है। जिसमें लाभार्थी गौपालक और किसानों को स्वदेशी नस्ल की गायों की खरीद पर प्रशासन की ओर से 40 प्रतिशत या अधिकतम 80 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट बीमा और पशु बीमा भी शामिल हैं। योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति को कम से कम दो स्वदेशी नस्ल की गायों को खरीदने पर अनुदान राशि दी जाएगी।

सरकार द्वारा जारी अनुमति पत्र

विभिन्न राज्यों से स्वदेशी गायों  लाने पर लाभार्थी को परिवहन, ट्रांजिट बीमा और पशु बीमा के अलावा अनुदान दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार लाभार्थी को दूसरे राज्यों से स्वदेशी गाय खरीदने के लिए अनुमति पत्र देगी, जिससे गायों को परिवहन में कोई समस्या नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन कार्यक्रम को पहले 18 मंडल मुख्यालयों में लागू किया जाएगा। इसके लिए भी सरकारी आदेश जारी किए गए हैं। इस योजना को पहले चरण में सफलतापूर्वक लागू करने के बाद पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

महिला दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों को दी गई प्राथमिकता

स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत लाभार्थी को गौ की खरीद, परिवहन, पशु ट्रांसिट बीमा, चारा काटने की मशीन की खरीद और शेड बनाने के लिए सब्सिडी की राशि दी जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत खरीदी गई देशी नस्ल की गायों को तीन सालों का पशु बीमा और ट्रांजिट बीमा कराना अनिवार्य होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थी उम्मीदवार को पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिन लाभार्थियों के पास पहले से दो से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल (indigenous improved breed) की गाय होगी। साथ ही, इस योजना में 50 प्रतिशत महिला पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को प्राथमिकता दी जाएगी। 50 प्रतिशत में इस योजना का लाभ अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को मिलेगा। मुख्य विकास अधिकारी लाभार्थियों को दूसरे राज्य से स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने के लिए भी अनुमति पत्र देगा। 

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन कार्यक्रम का लाभ लेने की योग्यता

UP सरकार की “मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना” में राज्य का कोई भी लाभार्थी लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकता है। इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति को 18 साल से अधिक की आयु होनी चाहिए। प्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए केवल डेयरी गौपालक और महिला दुग्ध उत्पादों और अन्य वर्गों के पशुपालक ही पात्र हैं। योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक लाभार्थी व्यक्ति के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए। स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत आवेदन करने के लिए इच्छुक लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत गौपालकों को 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

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