Tenant Rights Update : अगर आप जानते हैं यह कानून तो मकान मालिक कभी नहीं करेगा परेशान
Tenant Rights Update : किराएदार को मकान मालिक कभी भी निकाल सकता है, यह आम सवाल है। आपको बता दें कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार किराएदार को बिना कारण के घर से निकाला नहीं जा सकता। ऐसे ही, कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए खबर को पूरा पढ़ें।
Saral Kisan News : ये खबर आपके लिए है अगर आप दिल्ली, नोएडा या मुंबई जैसे शहरों में किराए पर रहते हैं। आज हम किराएदारों के अधिकारों पर चर्चा करेंगे। यदि आपका मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में निर्धारित किराया से अधिक वसूलता है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इसके अलावा, कोई मकान मालिक अपनी इच्छा के अनुसार सिक्योरिटी पैसे भी नहीं जमा कर सकता। इसके लिए कानून बनाए गए हैं। आज हम मकान मालिक और किराएदार से जुड़े कुछ नियमों पर चर्चा करेंगे।
1. अगर मकान मालिक एग्रिमेंट से अधिक किराया मांगे तो कहां शिकायत करें?
इस तरह के मामले जहां मकान मालिक किराएदार को गलत तरीके से परेशान करते हैं, हर शहर में होते रहते हैं। मकान मालिक अक्सर रेंट एग्रीमेंट में निर्धारित किराया से अधिक की मांग करते हैं. इस मामले में आप रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस नियम के तहत शिकायत भी की जा सकती है अगर मकान मालिक बिना पूर्व सूचना के घर खाली कराने का दबाव बना रहा है।
2। अगर किराएदार तयशुदा किराया नहीं देता तो शिकायत कैसे करें?
अगर आप मकान मालिक हैं और किराएदार एग्रीमेंट में निर्धारित किराया नहीं देता है, तो आप भी किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये कानून भारत सरकार ने किराए को नियंत्रित करने और किराएदारों के अधिकारों को बचाने के लिए बनाए हैं।
3. किराएदार लिखित शिकायत कहां कर सकते हैं?
कलेक्ट्रेट ऑफिस में रेंट कंट्रोल डिवीजन में आपकी शिकायत लिखित रूप से कर सकते हैं अगर आपका मकान मालिक एग्रीमेंट में निर्धारित किराया से अधिक मांगता है या किसी और तरीके से आपको परेशान करता है। लिखित शिकायत के साथ आपको अपनी पहचान भी बतानी होगी।
4. मकान मालिक कितनी सुरक्षा राशि ले सकता है?
किराए पर घर लेने पर आपको कुछ सिक्योरिटी पैसे जमा करना पड़ता है। इसके लिए भी कानून है। किराएदार से दो महीने के किराए से अधिक कोई मकान मालिक नहीं ले सकता। किराया बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम तीन महीने पहले मकान मालिक को नोटिस देना होगा। अगर मकान मालिक को मकान का मुआयना करने के लिए आने से पहले 24 घंटे का नोटिस देना होगा
5. क्या घर मालिक चाहे तो किराएदार को घर से बाहर निकाल सकता है?
बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या मकान मालिक किराएदार को निकाल सकता है। आपको बता दें कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार किराएदार को बिना कारण के घर से निकाला नहीं जा सकता। किराएदार को घर से निकालने से पहले मालिक नोटिस देगा।
6. क्या मकान मालिक घर को वापस ले सकता है?
किराएदारों और मकान मालिकों दोनों के अधिकार रेंट कंट्रोल एक्ट में सुरक्षित हैं। यदि मकान मालिक निजी उद्देश्यों के लिए संपत्ति वापस लेना चाहता है, तो पोजेशन वापस ले सकता है। इसके लिए उसे बस किराएदार को सूचना देनी होगी।