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Tenant Rights : किराए के मकान में रहते हैं तो जानिए अपने अधिकार, मकान मालिक कभी नहीं कर पाएगा परेशान

Tenant Rights : अगर आप भी किराए के मकान में रहते है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आज हम आपको अपनी इस खबर में कुछ ऐसे जरूरी अधिकारों के बारे में बताने जा रहे है जिन्हें जान लेने के बाद आपको मकान मालिक कभी परेशान नहीं कर पाएगा.

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Tenant Rights: If you live in a rented house, know your rights, the landlord will never bother you.

Saral Kisan : किराये के मकान में रहना कई बार बड़ा सिरदर्द बन जाता है. मकान मालिक की अजीब-अजीब शर्तें, आने-जाने को लेकर टोक-टोकी और सिक्योरिटी मनी को लेकर बनाए गए नियम किसी भी किरायेदार को परेशान कर देते हैं. ऐसे में आपको किरायेदारों की सुरक्षा करने वाले कुछ नियम और अधिकार जान लेने चाहिए, ताकि आपको अपने मकान मालिक के इन अत्याचारों का सामना नहीं करना पड़े.

जब भी आप किराये पर मकान लेने जाएं, तो एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लें. वहीं इस रेंट एग्रीमेंट में कुछ बातों का जिक्र जरूर करवाएं, ताकि आपको सुरक्षा मिल सके और मकान मालिक आपसे मनमाने तरीके से व्यवहार नहीं कर सके.

रेंट एग्रीमेंट में जरूर हो इन बातों का जिक्र

- जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं, तो इन कुछ बातों के क्लॉज उसमें जरूर शामिल करें.

- सबसे पहले आप रेंट एग्रीमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी का जिक्र जरूर करवाएं. अधिकतर मकान मालिक अपने किरायेदारों से सिक्योरिटी मनी लेते ही हैं और वापस देने में आनाकानी करते हैं. एग्रीमेंट जिक्र होने से आपको इसे वापस लेने में परेशानी नहीं होगी.

- रेंट एग्रीमेंट में मकान खाली करने की शर्त भी शामिल करवाएं. मकान खाली करने या रेंट एग्रीमेंट टर्मिनेट करने के लिए दोनों पार्टी के पास पर्याप्त समय होना चाहिए. इससे मकान मालिक के साथ-साथ किरायेदार को भी मकान मालिक के मनमाने रवैये से परेशान नहीं होना पड़ता है.

- रेंट एग्रीमेंट में सामान्य टूट-फूट या मकान के मेंटिनेंस से जुड़ी बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. मकान मालिक इसका बोझ किरायेदार पर डाल सकता है. हालांकि मकान मालिक मनमाफिक तरीके से आपसे मकान का मेंटिनेंस नहीं वसूल सकता है.

- किराये का मकान लेने से पहले आप सही से जांच लें कि आपको उसके साथ क्या-क्या सामान मिला है. आज के जमाने में आप चाहें तो फोटो और वीडियो भी बनाकर रख सकते हैं. इसका जिक्र आप अपने रेंट एग्रीमेंट में भी करवा सकते हैं. इससे आप जब मकान खाली करेंगे तब मकान मालिक आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट से मनमर्जी से अपनी वसूली नहीं कर पाएंगे.

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