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Tax Free Income : इन 5 इनकम पर नहीं लगता कोई भी टैक्स, क्या कहता है इनकम टैक्स कानून

नौकरीपेशा लोगों और अन्य आयकरदाताओं को हर साल टैक्स देना पड़ता है क्योंकि उनकी कमाई एक सीमा से अधिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशिष्ट बीमारियों से आय पर कोई कर नहीं लगता है? थोड़ी देर के लिए आप क्या वास्तव में होता है सोचेंगे? लेकिन, यह सही है क्योंकि पांच तरह की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
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Tax Free Income: No tax is levied on these 5 incomes, what does the Income Tax Law say

Saral Kisan : देश में गैर कर योग्य आमदनी, यानी गैर कर योग्य आय, पर भी कानून है। यह आय है जो इनकम टैक्स से बचती है। आइये आपको बताते हैं कि भारत में आय को गैर कर योग्य माना जाता है।

कृषि आय से टैक्स छूट

आयकर अधिनियम के सेक्शन 10 (1) के तहत कृषि से होने वाली आय कर से मुक्त है। यह गेहूं, चावल, दाल, फ्रूट्स, प्रोसेसिंग और वितरण को शामिल करता है। इसके अलावा, कृषि कार्य में इस्तेमाल की गई संपत्ति का किराया टैक्स से छूटता है, और कृषि भूमि की खरीद और बिक्री से होने वाली आय भी टैक्स से छूटती है।

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 (ii) के तहत रिश्तेदारों से मिलने वाली प्रॉपर्टी, ज्वैलरी या पैसा पर टैक्स नहीं लगता है. हालांकि, गैर-रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर सिर्फ 50,000 रुपये की सीमा के साथ छूट मिलती है. अविभाजित हिन्दू परिवार (HuF) से मिली रकम या विरासत के रूप में हुई आमदनी को इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(2) के तहत आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है.

ग्रेच्युटी और स्कॉलरशिप पर भी कोई टैक्स नहीं

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी 10 लाख रुपये तक की राशि पर ग्रेच्युटी पर टैक्स रिलीफ का लाभ मिलता है. आयकर अधिनियम के अनुसार, ग्रेच्युटी पर टैक्स कटौती अन्य सीमाओं पर भी निर्भर करती है.

विभिन्न संस्थानों द्वारा छात्रों को शिक्षा पूरी करने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति टैक्स फ्री है, साथ ही महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार विजेताओं और पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य लोगों को प्राप्त पेंशन पर टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं होती है.

इसके अलावा, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(15) के अनुसार, कुछ योजनाओं पर ब्याज से होने वाली कमाई पूरी तरह से कर मुक्त है. इनमें सुकन्या समृद्धि योजना, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, लोकल अथॉरिटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज पर कोई कर नहीं लगता है.

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