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Tax : इनकम टैक्स विभाग की तरफ से बिजनेस करने वालों को मिली बड़ी राहत

Income Tax : कंपनियों को इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी राहत दी है। टैक्स विभाग ने कंपनियों को 10-IC डिक्लेरेशन भरने का एक और मौका दिया है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
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Tax: Big relief to business people from Income Tax Department

Saral Kisan : कम टैक्स वाले स्लैब को फिर से चुनने का अवसर मिलेगा। वित्त वर्ष 2021–2022 में लोअर टैक्स के लिए फॉर्म 10-IC को 31 जनवरी 2024 तक भरना होगा।

31 जनवरी 2024 तक फॉर्म 10-IC दाखिल कर पाएंगे

विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उसे इस मामले में राहत देने का अनुरोध किया गया था. 31 जनवरी 2024 तक कंपनियां कुछ शर्तों के साथ फॉर्म 10-IC दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले लोअर टैक्स स्लैब के लिए अनुमोदन नहीं देने की वजह से विभाग ने 30% अतिरिक्त MAT टैक्स देने की सूचना दी थी।

यदि कंपनियां निर्धारित अवधि के भीतर फॉर्म 10-IC दाखिल करती हैं, तो वे वित्त वर्ष 2020 से इस रियायती दर को चुन सकते हैं। CBI ने कहा कि देरी को माफ करने की शर्त यह है कि यह संबंधित असेसमेंट वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट पर या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए।

क्या है फॉर्म 10-IC

फॉर्म 10-IC को केवल तभी दाखिल करना आवश्यक है यदि कोई घरेलू कंपनी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 115BAA के तहत 22 फीसदी की रियायती दर पर टैक्स का भुगतान करना चुनती है. आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद फॉर्म 10-IC केवल ऑनलाइन मोड में दाखिल कर सकते हैं.

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