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Supreme Court Decision : पति पत्नी को छोड़कर चला गया दूसरे देश, सुप्रीम कोर्ट का ससुर को साफ निर्देश

Supreme Court Decision : सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में एक असाधारण निर्णय सुनाते हुए ससुर को कड़ा आदेश दिया है। यह फैसला इस कारण आया क्योंकि व्यक्ति का बेटा शादी के तुरंत बाद अपनी पत्नी को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया। 

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Supreme Court Decision : पति पत्नी को छोड़कर चला गया दूसरे देश, सुप्रीम कोर्ट का ससुर को साफ निर्देश 

Saral Kisan, Supreme Court Decision : सर्वोच्च न्यायालय ने मोहन गोपाल नामक व्यक्ति को अपनी पैतृक दुकानें बेचकर अपनी बहू को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। यह निर्णय इसलिये लिया गया क्योंकि व्यक्ति का बेटा शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहां दूसरी शादी कर ली। सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मोहन गोपाल को निर्देश दिया कि वह अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपनी बहू का भरण-पोषण कर सकते है।

उच्चतम न्यायालय ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि मोहन गोपाल और उसके बेटे वरुण गोपाल ने बार-बार अदालत के आदेश की अवहेलना की। कोर्ट ने कहा कि दोनों को गुजारा भत्ते की पूरी राशि का भुगतान करना होगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहन गोपाल की छह दुकानों की बिक्री में तेजी लाने का आदेश दिया है।  अदालत ने कहा कि इन संपत्तियों से प्राप्त किराया पत्नी को गुजारे भत्ते के रूप में 1.25 करोड़ रुपये का बकाया नहीं मिलेगा।  सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर सभी संपत्ति तीन महीने के भीतर नहीं बिकती, तो वे पत्नी के नाम पर हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने उन दस्तावेजों का भी अवलोकन किया, जिनमें उल्लेख था कि वरुण गोपाल शादी के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहां दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से भी उसके बच्चे हैं। अदालत ने बैंक रिकॉर्ड भी देखे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वरुण को एक बड़ी राशि दी गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, वरुण की शादी साल 2012 में हुई थी। उस समय वह ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा था। शादी के बाद वह ऑस्ट्रेलिया गया और वापस नहीं आया। इसके बाद उसकी पत्नी ने वरुण और उसके पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराई और गुजारा भत्ते की मांग की। साल 2017 में वरुण ने ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत से तलाक की डिक्री भी हासिल कर ली थी।

अदालत में सुनवाई के दौरान वरुण के पिता मोहन गोपाल लगातार यह तर्क देते रहे कि वह अपने बेटे की हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी।

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