राजस्थान में स्कूलों के लिए खास गाइडलाइन जारी, आवागमन के लिए बाल वाहिनी के निर्देश जारी
Rajasthan News : पूरे प्रदेश में स्कूल बसों की बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बाल वाहिनी योजना को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के आवागमन के लिए बाल वाहिनी के बारे में निर्देश जारी किए हैं। स्कूल बस का रंग गाइडलाइन के अनुसार सुनहरा पीला होगा। जिसके आगे व पीछे स्कूल बस लिखा होगा।
Rajasthan News : पूरे प्रदेश में स्कूल बसों की बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बाल वाहिनी योजना को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के आवागमन के लिए बाल वाहिनी के बारे में निर्देश जारी किए हैं। स्कूल के लिए अनुबंधित ऑटो रिक्शा, बस पर ऑन ड्यूटी लिखा होना अनिवार्य है। स्कूल की बस, पर पीछे और साइड में 150 मिमी मीटर चौड़ाई पर सुनहरे अक्षरों में पीली पट्टी पर बाल वाहिनी लिखा होना अनिवार्य है।
स्कूलों के बस बहन के वोटो के पीछे स्कूल का नाम फोन नंबर अनिवार्य रूप से लिखा होना जरूरी है। बता दे की बस के अंदर ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, पता, लाइसेंस नं, वाहन स्वामी का नाम, मोबाइल नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098), यातायात पुलिस (1095) एवं परिवहन विभाग हेल्पलाइन नंबर, वाहन का पंजीयन क्रमांक कॉन्ट्रास्ट रंग में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए।
स्कूल की बस ड्राइवर बदलने पर विवरण भी बदलेगा। बाल वाहिनियों में कैमरे लगवाना अनिवार्य है। बाल वाहिनी में प्राथमिक उपचार पेटी, अग्निश्मन यंत्र और सुझाव पेटी लगाएँ। वाहन चलाते समय चालक को विशेष ध्यान देना चाहिए कि वे पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही वाहन चलाना चाहिए. इसके अलावा, बाल वाहिनी चलाते समय मोबाइल फोन चलाना, धूम्रपान करना या किसी अन्य आदत का पालन नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ अनुशासन बनाए रखें।
बाल वाहिनी का चालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, बच्चों को उचित स्थान पर बैठाना, बस में उतरने और चढ़ने पर विशेष ध्यान देना, बच्चों के झगड़ों को रोकना और समझदारी से किसी भी अप्रिय घटना का समाधान करना। इस संबंध में निदेशालय ने अतिरिक्त निर्देश अभिभावकों, पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन अधिकारी, डीईओ और विद्यालय प्रशासन को भेजे हैं।