scrappage policy : सरकार ने बदले स्क्रैप से जुड़े नियम, वाहन मालिकों को बड़ी राहत
Vehicle Scrappage Policy :सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ी मालिकों के लिए ये बड़ा एलान कर दिया और बताया है की अब से इन गाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होगा जिसे सुन कर गाड़ी मालिकों के चेहरों पर ख़ुशी आ गयी है
Saral Kisan : दिल्ली एनसीआर में स्क्रैपीज पॉलिसी आने से ही हाहाकार मचा हुआ है. लोगों की खड़ी गाड़ियों को जब्त कर परिवहन विभाग लगातार स्क्रैप कीये जा रहा था. जिसके खिलाफ कुछ लोगों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था. लेकिन अब दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहन मालिकों को बड़ी राहत प्रदान है. जिन लोगों के पास 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल हैं अब उनकी खड़ी गाड़ी को जब्त नहीं की गई है. इस संबंध में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने निर्देश जारी किया हैं.
परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विभाग के सचिव सह आयुक्त को निर्देश जारी किया है कि निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों को जब्त कर नष्ट करना बंद किया जाए. जिसके बाद से अब इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है.
क्या हैं नियम
नियम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के 10 साल पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 साल पूरे कर चुके पेट्रोल वाहनों को अब सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है. यदि ऐसे वाहन सड़क पर चलते मिलते हैं तो उन्हें जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा साथ ही वाहन मालिक पर जुर्माना भी लगेगा.
क्या कहा मंत्री ने
कैलाश गहलोत ने इस संबंध में बताया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवहन विभाग पुराने वाहनों को जब्त करने का अभियान जारी हुआ है और उन्हें नष्ट किया जा रहा है. फिर वे वाहन सड़क पर ही क्यों न खड़ें हों. उन्होंने इस संबंध में विभाग को सख्त निर्देश देकर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं. अब दिल्ली में हो रही इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी.
समझिए आदेश के मायने
यदि आपकी पुरानी कार या कोई और गाड़ी पार्किंग में है तो उसे जब्त नहीं किया जा सकता है.
जब तक ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाए तब तक परिवहन विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है.
हालांकि वाहन का उपयोग करने पर उसे जब्त कर स्क्रैप किया जा सकेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा.
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