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हेलमेट पहनकर चला रहे है बाइक, फिर भी कटेगा 2 हजार का चालान, हो जाएं सतर्क

फिक पुलिस हेलमेट नहीं पहनने वालों और हेलमेट सही से नहीं पहनने वालों के साथ बहुत कठोर है। अब जिन लोगों ने हेलमेट पहना है, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होती है।

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You are riding a bike wearing a helmet, still a challan of Rs 2 thousand will be issued, be alert

Saral Kisan : अब हेलमेट पहनकर चलने वाले लोगों पर भी भारी चालान होता है अगर वे गलती करते हैं। दरअसल, हेलमेट नहीं पहनना पहले से ही नियम तोड़ने में शामिल था, लेकिन अब ट्रैफिक नियम में सही हेलमेट नहीं पहनना भी शामिल है। यही नहीं, ट्रैफिक पुलिस इसके लिए 1000 से 2000 रुपए का चालान भी वसूलती है। इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। या फिर हेलमेट पहनते हुए भी गलतियाँ करते हैं। ऐसे में, ताकि आप सेफ रहें और चालान से बचें, हम हेलमेट को सही तरह से पहनने का तरीका बता रहे हैं।

हेलमेट कैसे पहना जाए

ऊपर बैठने या टू-व्हीलर चलाने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ये इसलिए आवश्यक है कि दुर्घटना के दौरान सिर को कोई चोट नहीं लगे। सिर पर चोट लगने की अधिकांश घटनाओं में मौत होती है। ऐसे में हेलमेट को सिर पर पूरी तरह से फिक्स करने का ध्यान रखें। हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप लगाना मत भूलना। चालान से बचने के लिए लोग अक्सर हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। वे स्ट्रिप नहीं डालते हैं। कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप लॉक नहीं होता। या टूट जाती है। इन सभी परिस्थितियों में आपका चालान हो सकता है।

भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव करके अब 2000 रुपए का चालान लगाया है। टू-व्हीलर चलाने वालों को हेलमेट नहीं पहनने या नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यदि यानी बाइक सवार हेलमेट पहना है, लेकिन हेलमेट खुला हुआ है, तो वह 1,000 रुपए का जुर्माना देगा। यदि आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाली पट्टी को टाइट नहीं किया है, तो आप एक हजार रुपए का जुर्माना भुगतान करेंगे। कुल मिलाकर, अब हेलमेट पूरी तरह से पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता, तो आपको दो हजार रुपए का चालान मिलेगा।

ISI मार्क हेलमेट पर होना चाहिए. अगर BSI (भारतीय मानक ब्यूरो ISI) मार्क नहीं है, तो आप 1,000 रुपये का जुर्माना भुगतान कर सकते हैं। यानी, बाइक स्कूटर चलाते समय आपको सिर्फ ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता, आप मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 194D MVA के तहत 1 हजार रुपए का चालान भुगतान करेंगे। दिल्ली पुलिस अभी भी लोगों को 1000 रुपये का चालान कर रही है।

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