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राजस्थान में राशन कार्ड धारकों की बनी मौज, खाद्य सुरक्षा के तहत मिलेगा यह लाभ

Rajasthan Ration Card Holders : प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। राशन कार्ड में नाम से वंचित लोगों के लिए सुनहरा मौका हाथ लगा है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से पात्रता सूची में जिन लोगों का नाम नहीं है, वह अब अपना नाम पात्रता सूची में जुड़वा सकेंगे.

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राजस्थान में राशन कार्ड धारकों की बनी मौज, खाद्य सुरक्षा के तहत मिलेगा यह लाभ 

Rajasthan New : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जिन लोगों का नाम पात्रता सूची में नहीं है उनके लिए यह जरूरी खबर है. अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से पात्रता सूची में जिन लोगों का नाम नहीं है, वह अब अपना नाम पात्रता सूची में जुड़वा सकेंगे. 

राज्य की सभी कलेक्टरों को खाद्य एवं नागरिक और प्रति विभाग की प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत ने प्रदेश में यह आदेश जारी किए हैं. प्रदेश में सभी कलक्टर जिले में इस योजना के तहत नाम जुड़वाने  के लिए आवेदन पत्रों की जांच तथा समय पर कार्य पूरा हो सके इसकी देखरेख करेंगे. आवेदन पत्रों का समय पर निस्तारण करने के लिए SDM को अपने इलाके के प्राधिकृत अधिकारी हैं. 

शहरी और ग्रामीण इलाकों में सबसे पहले इस योजना के तहत अन्त्योदय परिवार, बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, BPL परिवार, एकल महिलाएं, कचरा बीनने वाले परिवार, कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुत व्यक्ति, आस्था कार्डधारी परिवार, निसंतान वृद्ध दंपति पालनहार योजनांतर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार, , वृद्ध दंपती जिनके केवल दिव्यांग संतान है इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. 

प्रदेश में प्राधिकृत अधिकारी की जिम्मेदारी आवेदन पत्र और उसके साथ लगने वाले प्रमाण पत्र की गहनता से जांच करने तक सीमित होगा। अगर अभी तक किसी भी प्रकार के गलत प्रमाण पत्र देकर नाम जुड़वाते हुए पाया गया तो उसे अभी तक का नाम राशन कार्ड सीखने के साथ-साथ उसे पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी.

आवेदन हो सकता है रद्द 

आवेदन पत्र की संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा गहनता से जांच की जाएगी और जांच होने के बाद ही जब आवेदक पूरी तरह से पात्र होने पर ही नाम जोड़ने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी. आवेदक के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र और स्व घोषणा दस्तावेज किसी भी प्रकार की कमी पाई जाने पर  प्रतिकृति पीलिया अधिकारी संबंधित विभाग से इसकी जांच करवा सकेगा और सारे दस्तावेज सही होने पर ही नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी. अवैध की तरफ से अगर स्व प्रमाणित दस्तावेज साक्षी सांगला नहीं करने पर उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा.

दो चरनों में हल

आवेदन पत्रों को दो चरणों में हल किया जाएगा। जैसा कि 27 सितंबर 2018 की पहली इन पहली आउट फीफो अधिसूचना में बताया गया है, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में समावेशन/निष्कासन मानदण्डों की श्रेणियों में प्राथमिकता दी जाएगी। द्वितीय चरण शुरू होगा जब पहले चरण में लंबित आवेदन शून्य हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्राप्त शेष लंबित आवेदनों का निस्तारण द्वितीय चरण में होगा, जिसमें 27 सितंबर 2018 की अधिसूचना की शेष सभी समावेशन श्रेणियों में फीफो प्रक्रिया लागू होगी। आवेदक को निस्तारण के दौरान 30 दिन में कमी-पूर्ति करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर अनुरोध अस्वीकृत किया जाएगा।

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