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Railway: मान लीजिए छूट गई ट्रेन तो उस टिकट पर यात्रा कर सकेंगे या नहीं, जान लीजिए

Train Ticket Rules : भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आप ट्रेन से कहीं जाना है और जनरल कोच का टिकट लिया है, आप ट्रेन खुलने से पहले प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप उसी कोच में उस समय स्टेशन से गुजरने वाली दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। यदि आपने बुकिंग कराया है तो आप किसी भी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। ऐसे में ट्रेन में सफर करने पर आप पर जुर्माना लग सकता है।
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Railway: मान लीजिए छूट गई ट्रेन तो उस टिकट पर यात्रा कर सकेंगे या नहीं, जान लीजिए

Indian Railways : दैनिक रूप से लाखों लोग भारतीय रेलवे से सफर करते हैं। रेलवे को देश की प्राणवाहिनी भी कहा जाता है। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए हर दिन नई सुविधाएं लाता है। साथ ही, आपने अपनी लाइफ में ट्रेन से कई बार सफर किया होगा, और ट्रेन कई कारणों से छूट जाती है। तो आज आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है?

रेलवे नियम के बारे में

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आप ट्रेन से कहीं जाना है और जनरल कोच का टिकट लिया है, आप ट्रेन खुलने से पहले प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप उसी कोच में उस समय स्टेशन से गुजरने वाली दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। यदि आपने बुकिंग कराया है तो आप किसी भी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। ऐसे में ट्रेन में सफर करने पर आप पर जुर्माना लग सकता है। आप स्टेशन पर भी रेलवे सहायक से संपर्क कर सकते हैं या टिकट रिफंड या अन्य जानकारी ले सकते हैं।

ट्रेन छूटने पर रिफंड के लिए अप्लाई

टिकट रिफंड के लिए कई कारणों से आवेदन कर सकते हैं। आपको इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आपको TDR (टिकट डिपोजिट रसीद) के लिए आवेदन करना होगा। आपको रिफंड 30 दिनों के अंदर ट्रेन के दिन मिल जाएगा।

इन कारणों से कर सकते हैं, रिफंड के लिए अप्लाई

  • अगर रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दी है.
  • ट्रेन अगर तीन घंटे से ज्यादा लेट हो.
  • ट्रेन का रूट बदल गया हो, वे अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाई हो.

रिफंड पाने का तरीका

  • रिफंड पाने के लिए आपको IRCTC के ऐप या वेबसाइट पर लॉग इन कर टीडीआर (TDR) फाइल करना होगा.
  • ऐप पर जाकर आप ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको TDR का ऑप्शन दिखेगा.
  • वहां जाकर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

कैसे मिलेगा टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड?

रेलवे नियमों के अनुसार, शेड्यूल्ड डिपार्चर समय से 48 घंटे पहले और 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर टिकट का 25% काट लिया जाएगा। ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर से चार घंटे पहले और बारह घंटे के बीच में टिकट कैंसिल करने पर टिकट का आधा पैसा, यानी बीस प्रतिशत, वसूला जाएगा। ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर समय से 30 मिनट पहले वेटलिस्ट और RAC टिकट को जरूर कैंसिल करें, अगर नहीं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा।

नोट- आपको बता दें कि तत्काल टिकट पर टीडीआर फाइल कर रिफंड के लिए अप्लाई करने की सुविधा नहीं है।

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