रेलवे ने नियमों में किया बदलाव, अब वेटिंग टिकट पर सफर करने वालों को लगेगा जुर्माना

Dholpur City News : ट्रेन की रिजर्वेशन बोगी में सफर करना अब यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। वेटिंग लिस्ट में पड़े टिकट यात्रियों की स्लीपर और एसी कोच में अब नो एंट्री होने वाली है। अगर यात्री वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन बोगी में सफर करता है, तो उसे अगले स्टेशन पर चेकिंग के दौरान उतार दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद उन यात्रियों को राहत मिलने वाली है, जो कंफर्म टिकट पर यात्रा कर रहे हैं। अब ट्रेनों में वेटिंग टिकट लेकर चढ़ना परेशानी भरा हो सकता है।
धौलपुर स्टेशन से रोजाना करीबन 8000 यात्री सफर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वेटिंग टिकट होने के बावजूद भी यात्री रिजर्वेशन वाली बोगी में सफर करते हैं। इस वजह से रिजर्वेशन बोगी में भीड़ बढ़ जाती है और कन्फर्म टिकट लेकर यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेलवे को कई महीनो से शिकायतें मिल रही है कि कंफर्म टिकट होने के बाद भी यात्री भीड़ की वजह से सीट तक नहीं पहुंच पाए और इस वजह से कई बार ट्रेन भी छूट जाती है। जिसके चलते रेलवे ने ये निर्णय लिया है।
यात्रियों की असुविधा के लिए फैसला
बीते महीना में रेलवे को 45 फीसदी शिकायतें यात्रियों की असुविधा को लेकर मिली हैं। जिसमें कहा गया कि कंफर्म टिकट होने के बाद भी बोगी में भीड़ के कारण लोग सीट तक नहीं पहुंच पाते हैं। बिना कंफर्म टिकट वालों की भीड़ बोगी में ज्यादा हो जाती थी। इसी वजह से स्लीपर और एसी बोगी में तय सीमा से अधिक यात्री पहुंच जाते थे। जिसके चलते रेलवे ने 1 जुलाई से यह बदलाव किया है।
भीड़ होगी कम
इसे लेकर आगरा मंडल के कई प्रमुख स्टेशनों पर जांच शुरू कर दी गई है। ट्रेन का चार्ट करीबन 4 घंटे पहले तैयार किया जाता है और यात्रियों को पता चल जाता है, कि टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं। इसलिए ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले वेटिंग टिकट को कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन ट्रेन छूटने के बाद टिकट कैंसिल करवाने पर यात्रियों को पैसा नहीं मिलता है। अब जिनके पास कंफर्म टिकट होगा वही सफर कर सकेंगे।
लगेगा भारी जुर्माना
ट्रेनों में वेटिंग और जनरल की टिकट लेकर स्लीपर और एसी कोच में सफर करने वाले लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर एसी कोच में सफर करता पाया गया तो 440 रुपए का जुर्माना और अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा।
इसी के साथ अगर कोई स्लीपर कोच में सफर करता हुआ पाया जाता है तो ₹250 जुर्माना और आने वाले स्टेशन तक का किराया देना पड़ेगा। पहले जनरल का टिकट लेकर एसी कोच में सफर करने वालों पर फायर ट्रैवल टिकट की रसीद बनाई जाती थी। लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है।