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उत्तर प्रदेश वाले अब घर बैठे जान सकेंगे जमीन की क़ीमत और मालिकाना हक, राजस्व विभाग द्वारा ये सुविधा शुरू

UP News : यूपी वासियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल हाल ही में योगी सरकार की ओर से आए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि अब यूपी वाले घर बैठे ही जमीन का रेट और मालिकाना हक जान सकते है... राजस्व विभाग ने शुरू की ये सुविधा।

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People of Uttar Pradesh will now be able to know the value and ownership rights of land sitting at home, this facility has been started by the Revenue Department.

UP : जमीन से संबंधित रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास रहता है. इसलिए जब हमें किसी भी जमीन की जानकारी चाहिए होता था तब तहसील और लेखपाल का चक्कर लगाना पड़ता था. लेकिन देश में लगातार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है. हालांकि अभी भी खासतौर पर जमीन से जुड़े काम के लिए लोगों को अक्सर तहसील या कचहरी का चक्कर काटने पड़ते हैं.

मगर अब राजस्व संबंधित सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो चुके हैं. जिससे अब आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा प्रॉपर्टी और जमीन किसके नाम पर है ये पता कर सकते हैं. इसके लिए राजस्व विभाग की अधिकारिक वेबसाइट upbhulekh.gov.in पर जाना होगा. इस वेबसाइट के माध्यम से आप घर बैठे भूमि संबंधी समस्त विवरण (खसरा, खतौनी और नकल जमाबंदी) प्राप्त कर सकते हैं.

ऑनलाइन किसी जमीन का विवरण कैसे निकालें

राजस्व विभाग की अधिकारिक वेबसाइट upbhulekh.gov.inओपन करते ही आपको विभिन्न प्रकार की सेवाओं के विकल्प दिखाई देंगे. उनमें से आपको "खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नकल देखें" के विकल्प पर क्लिक करना होगा. क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. जिसमें आपको सबसे पहले अपने जनपद और तहसील का चयन करना होगा. फिर अपने गांव का पहला अक्षर चयन करके गांव ढूंढना होगा. अब आपको जमीन का खसरा-गाटा संख्या दर्ज करके खोजें पर क्लिक करना होगा. उसके बाद आपके सामने खसरा संख्या आ जाएगी उस पर क्लिक करके "उद्धरण देखें" के विकल्प पर क्लिक कर दें. क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर खसरा खतौनी की अप्रमाणित प्रति आ जाएगी. इसके बाद आप इस प्रति का प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं.

किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री के दौरान कितना खर्च आएगा कैसे पता करें

देश में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में स्टांप शुल्क महंगा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां प्रदेश के हर इलाके का अलग-अलग सर्कल रेट प्रॉपर्टी के स्थिति अनुसार है. वहीं राजस्व विभाग द्वारा प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के दौरान बाजार मूल्य का लगभग 7 प्रतिशत स्टांप शुल्क के रूप में लिया जाता है. लगभग 1 प्रतिशत रजिस्ट्री चार्ज के रूप में लगाया जाता है. वहीं अगर महिला के नाम से आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं तो 6 प्रतिशत स्टांप शुल्क लगाया जाता है. किसी भी प्रॉपर्टी का सरकारी रेट कितना है, ये खरीदने या बेचने से पहले पता होना बहुत जरुरी है, क्योंकि रजिस्ट्री करवाने में कितना स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्री चार्ज लगेगा, ये उस जमीन की सरकारी कीमत से ही तय होता है. पहले ये पता करने के लिए हमें उस जिले के राजस्व विभाग का चक्कर लगाना होता था. लेकिन अब ये सुविधा ऑनलाइन हो चुकी है.

अब आप घर बैठे किसी भी जमीन का सरकारी रेट क्या है ये पता सकते हैं. राजस्व विभाग ने जमीन के सरकारी रेट अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए हैं. इस वेबसाइट पर जमीन की स्थिति के अनुसार उसकी वर्तमान कीमत देख सकते हैं. लेकिन अधिकांश लोग इस सुविधा की जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं ले पाते हैं. राजस्व विभाग की अधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in को ओपन करें. फिर "मूल्यांकन सूची देखें" विकल्प को चुनें. अब आप अपने जिला एवं तहसील का नाम चुनें. अब आप मूल्यांकन लिस्ट को डाउनलोड कर जमीन की सरकारी रेट क्या है देखें.

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