PAN Card: क्या सीनियर सिटीजन दाखिल कर सकते बिना पैन कार्ड के ITR
ITR Filing : पैन कार्ड एक बेहद खास दस्तावेज है, जिसका उपयोग फाइनेंशियल कामों या बैंक संबंधी कामों के लिए किया जाता है. पैन कार्ड का इस्तेमाल आईटीआर (ITR) फाइल करने से लेकर बैंक अकाउंट ओपन करने तक किया जाता है. ऐसे में कई सारे लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या पैन कार्ड के बिना कोई सीनियर सिटीजन आईटीआर (ITR) भर सकता है? आइए पूरी डिटेल जानते हैं.
क्या बिना पैन के सीनियर सिटीजन आईटीआर (ITR) भर सकते हैं?
अगर किसी सीनियर सिटीजन ने अलग-अलग बैंकों में एफडी जमा कर रखी है और उसने टैक्स कटौती से बचने के लिए 15जी फॉर्म भी जमा किया है, पर बैंक ने पैन जमा नहीं करने की वजह से 20 फीसदी टैक्स काट लिया. ऐसे में आईटीआर (ITR) फाइल करके रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. इस कारण फॉर्म 15एच जमा करना चाहिए.
आईटीआर (ITR) फाइल नहीं किया जा सकता
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं. अगर बैंक द्वारा टैक्स काटा गया है और आप रिफंड पाना चाहते हैं तो आईटीआर (ITR) भरना अनिवार्य है. बिना पैन कार्ड आपको आईटीआर (ITR) भरने की अनुमति नहीं दी जाती है. ऐसे में अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको सबसे पहले पैन के लिए अप्लाई करना होगा.
आधार का भी कर सकते हैं उपयोग
अगर पैन नहीं है और आधार है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं. कोई भी सीनियर सिटीजन अपने नाम के आगे पैन या आधार नंबर लिखकर टीडीएस रिटर्न को अपडेट करने की रिक्वेस्ट बैंक में जमा करा सकता है.
गौरतलब है कि व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया था. हालांकि 31 दिसंबर तक फाइन के साथ आईटीआर (ITR) को अपडेट किया जा सकता है. अगर आपने अपने आईटीआर (ITR) में कोई गलती की है तो इसे अपडेट करा सकते हैं.
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