उत्तर प्रदेश में अब प्लॉट खरीदकर छोड़ने वाले हो जाएं सावधान, निर्माण ना करने पर चुकानी होगी बड़ी कीमत
UP News - हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि यूपी में प्लॉट खरीद कर उसे सालों तक खाली छोड़ने वाले लोगों, संस्थाओं, बिल्डरों तथा व्यवसायियों पर आवास विकास परिषद शिकंजा कसने जा रहा है... अब निर्माण नहीं करने पर चुकानी होगी बड़ी कीमत।
UP : यूपी में प्लॉट खरीद कर उसे सालों तक खाली छोड़ने वाले लोगों, संस्थाओं, बिल्डरों तथा व्यवसायियों पर आवास विकास परिषद शिकंजा कसने जा रहा है। प्लॉट का कब्जा मिलने के 10 वर्ष के भीतर अगर निर्माण नहीं हुआ तो संबंधित प्लॉट के मालिक को उसकी नीलामी कीमत का 40 समयवृद्धि शुल्क देना होगा।
फ्लैट खरीदने वाला जो भी आवंटी 60 दिनों में परिषद को पूरा पैसा जमा कर देगा उसे पूरी कीमत पर 10 छूट मिलेगी। बुधवार को होने वाली आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में इस पर अंतिम फैसला होगा। परिषद पूरे प्रदेश में संपत्तियां बेचता है। हजारों की संख्या में उसके भूखंड खाली पड़े हैं।
60 दिन में भुगतान पर 10 की छूट
आवास विकास परिषद उसकी विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैट खरीदने वालों को भारी छूट देने जा रहा है। जिन योजनाओं में अभी 20 से अधिक संपत्ति रिक्त हैं। वहां विशेष छूट मिलेगी। 60 दिन में जो भी आवंटी फ्लैट की कीमत एकमुश्त भुगतान करेगा उसे पूरे 10 छूट मिलेगी। 50 लाख के भूखंड पर 5 लाख तथा एक करोड़ के भूखंड पर 10 लाख रुपए छूट मिलेगी। अवध विहार योजना के मंदाकिनी, अलकनंदा, सरयु, गोमती व वृंदावन योजना के अरावली, कैलाश , हिमालय एनक्लेव के रिक्त फ्लैटों में यह छूट मिलेगी। कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद सहित कई योजनाओं के फ्लैटों में भी यह छूट मिलेगी। यह छूट 15 नवंबर 2023 तक ही मिलेगी।
इन पर भी होगा फैसला
-मोहनलालगंज नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना को मंजूरी मिलने की संभावना
-भवन भूखंड खरीदने वाले लोग अब केवल ऑनलाइन ही किस्त का भुगतान कर सकेंगे। चेक, बैंक ड्राफ्ट से भुगतान पर रोक
-फ्री होल्ड हो या लीज का भूखंड सभी को 5 वर्ष तक निर्माण की पूरी छूट मिलेगी
इस तरह लगेगा शुल्क
-5 वर्ष तक कोई शुल्क नहीं लगेगा
-छठे वर्ष में भूखंड का 5 प्रतिशत
-7वें वर्ष में भूखंड का 10 प्रतिशत
-8वें वर्ष में भूंखड का 15 प्रतिशत
-9 वें वर्ष में भूंखड का 20 प्रतिशत
-10वें वर्ष में भूखंड की कीमत का 30 शुल्क
-10 वर्ष से अधिक होने पर 40, 15 वर्ष तक के लिए अनुमन्य