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उत्तर प्रदेश में अब वाहनों पर लिखे मिले ये शब्‍द तो खड़ी हो जाएगी आपके लिए बड़ी मुश्किल

UP News : नंबर प्लेटों पर कुछ लिखने पर गलत जुर्माना लगाया जाता है। पुराना PM शिकायत पोर्टल पर शिकायत के बाद जागे अफसर वाहन की बॉडी और शीशों पर लिखा होने पर दंड या जब्त करने का प्रावधान।
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उत्तर प्रदेश में अब वाहनों पर लिखे मिले ये शब्‍द तो खड़ी हो जाएगी आपके लिए बड़ी मुश्किल

Saral Kisan (Uttar Pradesh Khabar) : पीएम के शिकायत पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद परिवहन अधिकारियों को नियमों का पालन करना फिर से याद आया। इसलिए निर्देश जारी किए गए। इस बार मुद्दा नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्दों का होना था। वास्तव में, नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखने या बदलने की अनुमति नहीं है। दरअसल, उच्च न्यायालय ने लाल-नीली बत्ती का दुरुपयोग, पदनाम लिखकर चलना, वाहनों पर गलत तरीके से नंबर प्लेट का इस्तेमाल और कई अन्य मामलों पर रोक लगाने को कहा था। साल बीतने के बाद भी अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। अब फिर से शिकायत मिलने पर परिवहन आयुक्त प्रशासन मुकेश चंद्र ने कार्रवाई का आदेश दिया।

सिर्फ जुर्माने का प्रावधान

केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में कहा गया है कि प्लेट पर पंजीयन नंबर के अलावा कुछ भी लिखना गलत है। MV Act में नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार पांच सौ रुपये और दूसरी बार पंद्रह सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। नियमों में भी नंबर लिखने के लिए उनका साइज स्पष्ट है।

नंबर लिखे जाने का ये है नियम

दोपहिया कार के आगे लिखे जाने वाले संख्या का आकार 285 गुणा 45 मिमी है, जबकि पीछे की प्लेट 200 गुणा 100 मिमी है।
थ्री-व्हीलर एवं ई-रिक्शा-200 गुणा 100 मिमी.
कार एलएमवी-340 गुणा 200 मिमी.
कमर्शियल- 340 गुणा 200 मिमी.
निजी नंबर प्लेट का रंग सफेद, अक्षर और अंक काले
कमर्शियल की नंबर प्लेट पीली, अक्षर और अंक काले

गाड़ी जब्त करने का अधिकार नहीं

वाहन के शरीर पर जातिसूचक या अन्य विवरण लिखे जाने पर कानून स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं देता है। अपर परिवहन आयुक्त ने बताया कि एमवी एक्ट में नंबर प्लेट से बाहर गाड़ी के शीशे, स्क्रीन या शरीर पर लिखने पर कार्रवाई और दंड के लिए सीधे निर्देश नहीं हैं। गाड़ी न तो जब्त की जा सकती है और न ही जुर्माना लगाया जा सकता है।  

अफसरों का क्या विचार है?  

अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन मुकेश चंद्र ने बताया कि शिकायत के बाद अधिकारियों को रिमांडर करने का आदेश दिया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियमों के अनुसार कार्य करें। नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने पर परिवहन अधिकारी जुर्माना लगाएंगे।

वाहन नंबर का साइज

कार : अक्षर की ऊंचाई 40 मिमी, मोटाई 7 मिमी, अक्षर से अक्षर की दूरी 5 मिमी।
ट्रक : अक्षर की ऊंचाई 65 मिमी। अक्षर की मोटाई 10 मिमी। अंक से अंक की दूरी 10 मिमी।
दोपहिया वाहन : अक्षर की ऊंचाई 35 मिमी, मोटाई 7 मिमी, अक्षर से अक्षर की दूरी 5 मिमी।
ये नहीं होना चाहिए

कलात्मक अक्षर हरगिज नहीं होना चाहिए।

सफेद प्लेट पर काले अक्षरों में नंबर लिखा होना चाहिए।

व्यावसायिक वाहनों पर पीली प्लेट पर काले रंग से वाहन नंबर लिखा जाए।

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