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15 साल पुराने वाहन चालकों के लिए राहत की खबर, High Court का सरकार को यह निर्देश

High Court - दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में वाहन मालिकों को राहत दी है जो 15 साल या 10 साल पुराने पेट्रोल या डीजल वाहनों को स्कैप नहीं कराना चाहते हैं और उनके वाहनों को वाहन एजेंसी ने जब्त कर लिया है। कोर्ट के फैसले पर अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 

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News of relief for 15 year old drivers, High Court's instructions to the government

Saral Kisan News : दिल्ली हाईकोर्ट ने वाहन मालिकों को राहत दी है जो 15 साल या 10 साल पुराने पेट्रोल या डीजल वाहनों को स्कैप नहीं कराना चाहते हैं और उनके वाहनों को एजेंसी ने जब्त कर लिया है। अगर वाहन मालिक दिल्ली में इसका उपयोग नहीं करने और उसे सार्वजनिक स्थानों पर पार्क नहीं करने का शपथ पत्र देता है, तो ऐसे वाहनों को एजेंसियों को वापस लौटाना होगा।

सरकार को नीति बनाने और प्रचार करने के लिए दिशानिर्देश—

अदालत ने दिल्ली सरकार को ऐसे वाहनों को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाने और इसका प्रचार करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने 15 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों द्वारा वाहनों को जब्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की।

कोर्ट ने कहा कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्कैप करने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि राजधानी में प्रदूषण नहीं होगा और किसी की संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पर्यावरणीय हितों के बीच एक संतुलन बनाए रखा जाएगा।

दिल्ली से बाहर जाने वाले वाहन मालिक-

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पार्क की गई गाड़ी को शपथपत्र देंगे कि उन्हें न तो सार्वजनिक स्थान पर चलाया जाएगा और न ही पार्क किया जाएगा। इतना पार्क करने के लिए किराये पर लिए गए स्थान का भी सबूत देंगे।

साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि परिवहन विभाग को सौंपे गए वचन में कहा जाएगा कि वाहनों को खींचकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा तक ले जाया जाएगा। याचिकाकर्ता दिल्ली से बाहर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता है यदि वाहन दिल्ली में पंजीकृत है।

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