New traffic rules : अब हेलमेट वालों के भी कटेंगे चालान, वाहन चालक हो जाए अलर्ट
Traffic rules : राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाने पर मोटर वाहन अधिनियम के नियम 194डी एमवीए के तहत ₹1000 का चालान लगाया जाएगा।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
Motor vehicles act : भारत में टू-व्हीलर कार चलाते समय हेलमेट पहनना आवश्यक है। बिना हेलमेट के स्कूटर या बाइक चलाने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है। लेकिन ट्रैफिक नियमों के अनुसार, हेलमेट पहनकर भी टू-व्हीलर चलाना चालान कट सकता है। हां, ये सही है; हेलमेट पहनने पर भी आपको दो हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
नियम 194डी एमवीए के अनुसार, राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाने पर ₹1000 का चालान किया जाएगा। यदि कोई डिफेक्टिव हेलमेट पहने हुए या बीआईएस रजिस्ट्रेशन वाला हेलमेट पहने हुए पाया जाता है, तो राइडर को ₹1000 से अधिक का सामना जुर्माना भरना पड़ सकता है, 194डी एमवीए के अनुसार।
बीआईएस हेलमेट पहनना जरूरी
दो साल पहले केंद्र सरकार ने अनिवार्य किया था कि भारत में दोपहिया वाहनों के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)-प्रमाणित हेलमेट का निर्माण और बिक्री की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सड़क सुरक्षा समिति ने मार्च 2018 में देश में हल्के हेलमेट की सिफारिश की थी.
बच्चों के लिए भी बनाया नया नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में सेफ्टी रूल्स को अपडेट करते हुए टू-व्हीलर पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए नियम बनाए थे. नए नियम के मुताबिक, टू-व्हीलर पर जाते समय बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा टू-व्हीलर की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती. नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर ₹1,000 का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है.