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उत्तर प्रदेश के 859 गांवों में की जाएगी नई चकबंदी, CM योगी ने जारी किए आदेश

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में चकबंदी करवाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। किसानों की सहूलियत के लिए शुरू की गई चकबंदी की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसानों को इसके बारे में बहुत कम पता है या गांव स्तर पर कुछ प्रभावशाली लोग इसे आम लोगों से दूर रखना ही बेहतर समझते हैं।

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उत्तर प्रदेश के 859 गांवों में की जाएगी नई चकबंदी, CM योगी ने जारी किए आदेश

UP News : उत्तर प्रदेश में चकबंदी करवाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं जिनमें करीबन 57607 गांव है। उत्तर प्रदेश की चकबंदी करने के लिए 859 गांव को सेलेक्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत 859 गांव की प्रथम चक्कर में चकबंदी की जाएगी। 

किन गांव की होगी चकबंदी 

चकबंदी आयुक्त नवीन कुमार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के 859 गांव की चकबंदी की जाएगी। जानकारी दी गई की उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के 17 गांव, सुल्तानपुर जिले के 26 गांव, प्रतापगढ़ जिले के 21 गांव, फतेहपुर के 23 गांव, बस्ती जिले के 10 गांव, बदायूं जिले के तीन गांव, अमरोहा जिले के 9 गांव, मुरादाबाद जिले के 19 गांव, कानपुर देहात जिले के 7 गांव, सोनभद्र जिले के 38 गांव, कुशीनगर जिले के 11 गांव, गोरखपुर जिले के 22 गांव, जौनपुर जिले के दो गांव, शारजहां जिले के 10 गांव, जौनपुर जिले के दो गांव, लखीमपुर खीरी जिले के 53 गांव, अंबेडकर नगर जिले के 6 गांव, आजमगढ़ के दो गांव, चंदौली के 47 गांव, संत कबीर नगर के तीन गांव, बाराबंकी के आठ गांव, रामपुर जिले के 11 गांव, सिद्धार्थनगर के 16 गांव, सहारनपुर के पांच गांव, मुजफ्फरनगर के दो गांव, बस्ती के दो गांव और लखनऊ के दो गांव की चकबंदी करवाई जाएगी।  

किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा 

किसानों के ग्रामीण परिवारों में जनसंख्या बढ़ाने के कारण जमीनों का बंटवारा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग अपनी जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट लेते है। जिससे खेती करने में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे लंबे समय तक विवाद चलते रहते हैं और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जैसी शिकायतों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से चकबंदी करवाई जाती है। 

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