home page

हरियाणा के गुरुग्राम में नई एजेंसी रिहायशी घरों व छात्रावासों से कूड़ा उठाने के लिए वसूलेगी निर्धारित कीमत

Gurgaon Latest News : हरियाणा के एनसीआर के शहर गुरुग्राम सफाई की व्यवस्था का हाल बिगड़ा हुआ है. अब गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को सुंयोजित करने के लिए नई एजेंसियों को टेंडर दिया गया है. गुरुग्राम में नई एजेंसी रियासीगरों और छात्रावास में कूड़ा हटाने के लिए 20 रूपए का चार्ज लेगी.

 | 
हरियाणा के गुरुग्राम में नई एजेंसी रिहायशी घरों व छात्रावासों से कूड़ा उठाने के लिए वसूलेगी निर्धारित कीमत

Ncr Latest News : पुरानी एजेंसियों के अनुबंध रद्द होने के बाद गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। जिसके बाद जिले में सफाई के लिए नई एजेंसियों को टेंडर दिए गए हैं। गुरुग्राम में सरकार द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम फिर से सुनिश्चित किया जा रहा है।

सरकार ने नई एजेंसियों के लिए कूड़ा कलेक्शन शुल्क जारी कर दिए हैं। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने स्पष्ट किया कि नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए सरकार द्वारा पहले से तय किए गए शुल्क ही लागू रहेंगे। नई सफाई व्यवस्था के तहत तय किए गए शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी एजेंसियों के अनुबंध रद्द करने के बाद सरकार ने नए शुल्क जारी किए हैं।

बांगड़ ने बताया कि अधिसूचित शुल्क के अनुसार बीपीएल मकान, अधिसूचित झुग्गी-झोपड़ी, मलिन बस्ती व ईडब्ल्यूएस फ्लैटों पर 5 रुपये का शुल्क अधिसूचित है।  इसी प्रकार 100 वर्ग मीटर भूखंड क्षेत्रफल वाले आवासीय मकान या छात्रावास के लिए 20 रुपए, 200 वर्ग मीटर भूखंड क्षेत्रफल वाले मकान व छात्रावास के लिए 40 रुपए, 400 वर्ग मीटर भूखंड क्षेत्रफल तक के मकान या छात्रावास के लिए 50 रुपए, 400 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्रफल वाले मकान व छात्रावास के लिए 100 रुपए यूजर चार्ज अधिसूचित किया गया है। 

पेट्रोल पंप व गैस स्टेशनों से कूड़ा उठाने के लिए 1000 रुपए चार्ज लिया जाएगा

अपार्टमेंट के मामले में 2000 वर्ग फीट तक कवर एरिया वाले फ्लैट के लिए यूजर चार्ज 50 रुपये तथा 2000 वर्ग फीट से अधिक कवर एरिया वाले फ्लैट के लिए 100 रुपये है। व्यवसायिक के मामले में 200 वर्ग फीट की व्यक्तिगत दुकानों तथा निजी कार्यालय, सर्विस स्टेशन, रेस्टोरेंट, ढाबा, मत्स्य पालन की दुकानें तथा अनाज व सब्जी मंडी में स्थित दुकानों के लिए 25 रुपये, 200 वर्ग फीट से अधिक कवर एरिया वाली दुकानों के लिए 100 रुपये, बिना इनडोर के। सुसज्जित नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, डिस्पेंसरी तथा 50 बेड तक के अस्पतालों के लिए यूजर चार्ज 1500 रुपये, 100 बेड तक के अस्पतालों के लिए 3000 रुपये तथा 100 बेड से अधिक के अस्पतालों के लिए 5000 रुपये यूजर चार्ज है।

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा सिनेमा हॉल

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा सिनेमा हॉल वाले अधिसूचित बूचड़खानों पर 50 पैसे प्रति वर्ग फीट, फैक्ट्री व मिलों पर 50 पैसे प्रति वर्ग फीट, बैंक, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस पर 500 रुपये  और 10 कमरों वाले होटल, मैरिज हॉल, 10 कमरों वाले बैंक्वेट हॉल। हाई-एंड होटल और कमर्शियल पार्टी लॉन पर यूजर चार्ज 4000 रुपये, 500 सदस्यता वाले रेस्तरां वाले क्लबों पर 500 रुपये, 500 से अधिक सदस्यता वाले रेस्तरां वाले क्लबों पर 1000 रुपये और पेट्रोल पंप और गैस स्टेशनों पर 1000 रुपये तय किए गए हैं।

Latest News

Featured

You May Like