home page

हरियाणा के इस शहर में मकान बनाने के लिए नए नियम लागू, अब लेनी पड़ेगी पड़ोसी से मंजूरी

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि इन मानकों के आधार पर ही अब नए मकान का निर्माण किया जा सकेगा। इसके साथ-साथ मकान निर्माण से पहले पड़ोसी की सहमति लेना जरूरी है। 
 | 
हरियाणा के इस शहर में मकान बनाने के लिए नए नियम लागू, अब लेनी पड़ेगी पड़ोसी से मंजूरी 

Four Storey House Construction : अगर आप भी मकान बनाने का प्लान बना रहे हैं, तो आज हम आपके लिए एक खास खबर लेकर आए हैं। शहर में अपना मकान बनाने के लिए अब पड़ोसी से अनुमति लेना जरूरी हो गया है। बता दे की गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने स्टिल्ट पार्किंग के लिए चार मंजिल मकान तैयार करने के लिए मानक जारी कर दिए हैं। 

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि इन मानकों के आधार पर ही अब नए मकान का निर्माण किया जा सकेगा। इसके साथ-साथ मकान निर्माण से पहले पड़ोसी की सहमति लेना जरूरी है। 

हरियाणा सरकार ने 2 जुलाई को स्टिल्ट के साथ चार मंजिला मकान बनाने की मंजूरी शर्तों के आधार पर दे दी थी। जारी किए गए मानक के आधार पर मकान बनाने वाले लोगों को नियम और शर्तों के आधार पर नक्शे मंजूर करवाने होंगे। 

जिन कॉलोनी में लेआउट प्लान में स्टिल्ट पार्किंग के साथ तीन फ्लोर के निर्माण का प्रावधान दिया गया है। यदि उन कॉलोनीयों में 10 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है, तो नए मानकों के आधार पर चार फ्लोर के नक्शे से पास करवाए जा सकेंगे। 

अगर नहीं देता पड़ोसी सहमति 

4 फ्लोर का मकान बनाने के लिए आवेदन करता को अपने दोनों तरफ और पीछे के मकान से अनापति प्रमाण पत्र लेना होगा। अगर पड़ोसी द्वारा अनापति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, तो 1.8 मीटर जगह छोड़नी पड़ेगी। अगर पास के तीनों प्लाट खाली पड़े हुए हैं तो अनापति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

अगर आपके पास 250 वर्ग मीटर की जगह या फिर इससे अधिक जगह है, तो ही बेसमेंट का निर्माण किया जा सकेगा। अगर पड़ोसी सहमति नहीं देता है, तो बेसमेंट का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। 

ऐसे मिलेगा प्रमाण पत्र 

गुरुग्राम शहर में कई चार मंजिल इमारतें रोक के बाद भी बनाई गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि मानक जारी होने के 60 दिन के अंदर नियमों के अंतर्गत कब्जा प्रमाण पत्र के तहत आवेदन करना होगा। डीटीपी द्वारा इस निर्माण का निरीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान ये ध्यान रखा जाएगा कि निर्माण के दौरान नक्शे के नियमों का तो उल्लंघन नहीं किया गया है। 

नक्शे के बाद होगा निरीक्षण 

आवेदन करता को नक्शा मंजूर करवाने के लिए विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसके बाद डीटीपी कार्यालय के एक अधिकारी को निरीक्षण करने के लिए भेजा जाएगा। जांच पड़ताल के दौरान सब कुछ सही पाए जाने पर आवेदक को मंजूरी दी जाएगी। 

ग्राम नियोजन विभाग की वरिष्ठ योजना का रेणुका सिंह ने बताया कि स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 फ्लोर को लेकर मानक जारी किए जा चुके हैं। अब इसी हिसाब से निर्माण के लिए नक्शे जारी किए जाएंगे। आगे की संस्कृति और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।

Latest News

Featured

You May Like