MP में लागू होगा नेशनल डेंटल कमिशन एक्ट 2023, 1971 से कार्यरत डेंटल काउंसलिंग होगी भंग
MP News :मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद भारत में लंबे समय से चली आ रही भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को समाप्त कर दिया जाएगा। डेंटल सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव डॉ. रॉबिन मलिक ने कहा कि यदि नए नियम लागू होते हैं तो मध्यप्रदेश के दंत चिकित्सकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
Dental Council Working Since 1971 : मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद भारत में लंबे समय से चली आ रही भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को समाप्त कर दिया जाएगा। मध्यप्रदेश में 1971 से कार्यरत मध्यप्रदेश दंत चिकित्सा परिषद को भी भंग कर दिया जाएगा। अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी होने के एक वर्ष के भीतर राज्य दंत चिकित्सा परिषद का गठन करना होगा। यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए तैयार किया गया है।
इधर, डेंटल सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव डॉ. रॉबिन मलिक ने कहा कि यदि नए नियम लागू होते हैं तो मध्यप्रदेश के दंत चिकित्सकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए धारा 29 के अनुसार यदि किसी दंत चिकित्सक के खिलाफ उसके रजिस्ट्रेशन या अन्य किसी मामले को लेकर शिकायत की जाती है तो पिछले नियम के अनुसार उसकी अपील राज्य सरकार को की जा सकती थी।
परंतु डेंटल कमीशन एक्ट 2023 के अनुसार इसकी अपील राष्ट्रीय नैतिक समिति में की जाएगी। यह समिति अभी तक नहीं बनी है। इसी तरह धारा 31 के अनुसार नेशनल एग्जिट एग्जाम पास करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो सकती है। अभी तक यह एक्ट पूरे देश में लागू नहीं हो पाया है।
इसलिए हो रहे प्रयास
डेंटल सर्जन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. चंद्रेश शुक्ला ने बताया कि राज्य डेंटल काउंसिल के चुनाव 2018 से नहीं हो पाए हैं। इसके चलते इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को रजिस्ट्रार और अध्यक्ष के संबंध में 15 दिन में निर्णय लेने को कहा है। इसलिए अधिकारी बिना किसी तैयारी के डेंटिस्ट एक्ट को निरस्त कर राष्ट्रीय डेंटल आयोग एक्ट लागू करने की तैयारी कर रहे हैं।