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Mutilated Note: कटे फ़टे नोट से मना करें बैंक तो उठायें यह कदम, RBI ने बताया तरीका

RBI news : नॉट का फट जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है और बैंक उसे बदल कर उसके बदले दूसरे नोट देना पड़ता है पर क्या हो अगर बैंक वो नोट लेने से मना कर दे, इसको लेकर RBI ने बताया तरीका है  

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Mutilated Note: If banks refuse to accept mutilated notes then they should take this step, RBI told the method

Saral Kisan News, New Delhi : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक शिकायत की है कि उनके द्वारा दरभंगा के एक बैंक शाखा में 500 रुपये के नोट को बदलने से इनकार कर दिया गया। ग्राहक ने एसबीआई (SBI) और आरबीआई (RBI) से पूछा कि वे अब क्या कर सकते हैं।

SBI ने ग्राहक की इस शिकायत का जवाब देते हुए कहा है कि ग्राहक एसबीआई पोर्टल पर जाकर या सीधे लिंक https://crcf.sbi.co.in/ccf पर जाकर उस बैंक शाखा की शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के बाद, बैंक शाखा पर कार्रवाई की जाएगी।

अगर आपके पास भी 500 रुपये के कटे फटे नोट हैं और बैंक उन्हें बदलने से इनकार करता है, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। RBI के 2 जुलाई 2018 को जारी किए गए एक सर्कुलर के अनुसार, कटे-फटे, गंदे और टुकड़ों में बिके हुए नोटों को बदलने की अनुमति है।

आरबीआई ने सर्कुलर में कहा कि किसी भी प्रकार के कटे फटे नोटों को बैंकों को सख्ती से बदलना चाहिए और उनके स्थान पर नए नोट जारी किए जाने चाहिए। सर्कुलर में यह भी उल्लिखित है कि छोटे वित्त बैंक अपने विकल्प के तहत कटे-फटे और दोषपूर्ण नोटों को बदल सकते हैं।

आरबीआई ने कहा है कि ऐसे गंदे नोटों को सरकारी बकाए के भुगतान और बैंकों में रखे गए जनता के खातों में क्रेडिट के लिए बैंक काउंटरों पर स्वीकार किया जाना चाहिए।

यदि आपका ATM कार्ड खो गया है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, SBI ने बताया है कि कैसे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

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