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उत्तर प्रदेश में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ मुश्किल, देना होगा दहेज का लेख जोखा

UP News : उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया हैं। विवाह प्रमाण पत्र एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। अब यूपी में विवाह प्रमाण पत्र यानी कि  मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना प्रदेश के लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। 

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उत्तर प्रदेश में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ मुश्किल, देना होगा दहेज का लेख जोखा 

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में अगर आपको शादी रजिस्टर्ड करवानी है तो पहले प्रदेश में जारी आदेश को जरूर पढ़ ले। प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए काफी भारी संख्या में लोग आवेदन करते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से इसको बनवाने के नए निर्देश जारी किए हैं। 

देनी होगी यह जानकारी

उत्तर प्रदेश में पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दोनों पक्षों का शादी का कार्ड, दसवीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और साथ में दो गवाहों के भी डॉक्यूमेंट लगाए जाते थे। एक ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश के उपमहानिरीक्षक निबंधन मनिंदर कुमार सक्सेना ने मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर 17 मई को सब रजिस्ट्रार और सहायक महानिरीक्षक निबंधन नया आदेश जारी किए हैं।

सरकार ने इसे बनाने के लिए नए आदेश दिए हैं। अब शादी का सर्टिफिकेट बनवाते समय दूल्हे-दुल्हन को दहेज के बारे में भी बताना होगा। सर्टिफिकेट इसके बाद बनकर तैयार होगा।  जानकारी के अनुसार, शादी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बहुत से लोग आवेदन करते हैं। नियमों के अनुसार, दूल्हे-दुल्हन पक्ष से शादी का कार्ड, आधार कार्ड और 10 वीं की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के कागजात भी लगाए जाते हैं। अब दहेज के शपथ पत्र भी उनके साथ होना चाहिए। इसके लिए निबंधन विभाग के कार्यालय के बाहर भी नोटिस लगाया गया है। इस शपथ पत्र में शादी का दहेज भी बताना होगा।

अधिकारी दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार ने शादी सर्टिफिकेट के लिए शपथ पत्र भी अनिवार्य कर दिया है और सभी को कहा गया है कि दहेज का सर्टिफिकेट भी दूसरे कागजातों के साथ दें। अब हम शादी का सर्टिफिकेट किस काम में आता है। अगर आपको शादी के बाद ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोला जाना है, तो आपको शादी का सर्टिफिकेट देना होगा। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए भी शादी का सर्टिफिकेट आवश्यक है। यदि आप शादी के बाद बीमा कराना चाहते हैं तो भी शादी का प्रमाण पत्र आवश्यक है। यदि एक महिला शादी के बाद अपना नाम बदलना नहीं चाहती, तो उसे मैरिज सर्टिफिकेट के बिना सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
 

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