MP Railway :463 लोगों से रेलवे ने वसूले 71000 रुपये, ना करें आप भी यह गलती
Saral Kisan : भोपाल रेल मंडल के स्टेशनों सहित ट्रेनों में गंदगी करते हुए रेलवे ने 463 लोगों पर कार्रवाई करते हुए इनसे 71 हजार 200 रुपए का जुर्माना वसूला है। रेलवे ने अपने अभियान में भोपाल स्टेशन, रानी कमलापति, संत हिरदाराम नगर, इटारसी, होशंगाबाद, हरदा, विदिशा, बीना, अशोकनगर और गुना स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के तहत चेकिंग करते हुए इन लोगों को स्टेशन पर गंदगी करते हुए पकड़ा। जिसके फलस्वरूप इनसे जुर्माने की राशि वसूल की गई।
सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग है प्रतिबंधित-
रेलवे के अनुसार रेलवे स्टेशनों (railway stations) और यात्री गाड़ियों में सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plastic) का उपयोग भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा गाड़ियों के अंदर कचरा करने, स्टेशन पर गंदगी करने पर जुर्माना (Fine) किया जा सकता है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ रेल और स्वच्छत रेल परिसर बनाने में अपना योगदान दें। रेल में कचरे को निर्धारित डस्टबिन में ही डालें। ताकि स्टेशनों को और रेल को स्वच्छ रखा जा सके। रेल और रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने से जुर्माना हो सकता है।
लापरवाही पूर्वक स्टेशन में डाल देते हैं कचरा-
रेल में सफर करने वाले रेल यात्री अक्सर सफर के दौरान लापरवाही करते हुए स्टेशन पर ही चाय के डिस्पोजल और अन्य कचरा छोड़ देते हैं। इसके अलावा ट्रेन में अपनी जगह पर बैठकर पानी फैलाने और खाद्य पदार्थों की बची सामग्री डालने से भी लोगों को परेशानी होती हैै। मंडल के अनुसार सभी स्टेशनों पर नियमित उद्घोषणा कर यात्रियों से स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में गंदगी नहीं करने का अनुरोध किया जा रहा है। इसके बाद भी जो लोग लापरवाही पूर्वक जुर्माना कर रहे हैं। उनसे जुर्माना राशि वसूल की जा रही है।
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