उत्तर प्रदेश के इन जिलों बंद होगें शराब के ठेके, इस वजह से लेना पड़ा फैसला
UP News : उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर बाद अपडेट सामने आया है। यूपी में अब इतने दिन तक लोगों को शराब नहीं मिलेगी। शराब की दुकानों के साथ भांग की दुकान भी बंद होगी.
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों के लिए 20 में को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में 20 मई लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक शराब की दुकान बंद कर दी जाएगी। शराब की दुकान के साथ-साथ भांग की दुकानों को भी बंद किया जाएगा।
बता दे कोई 18 मई की शाम छह बजे के बाद कोई रैली या रोड शो नहीं होगा, लखनऊ जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने यह जानकारी सांझा की हैं। प्रत्याशी केवल अब घर-घर जाकर लोगों से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही लाउडस्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित होगा। वाहनों की अनुमति तय समय सीमा के बाद समाप्त मानी जाएगी। मतदान के दिन प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के लिए अलग-अलग लाल रंग का वाहन पास किया जाएगा।
शनिवार की शाम छह बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को 48 घंटे के लिए जिला छोड़ना होगा अगर वह जनपद के निवासी या लखनऊ के मतदाता नहीं हैं, डीएम ने यह कहा हैं। बता दे की अंतिम 48 घंटों के दौरान जिले के सभी होटलों, लॉजों, गेस्ट हाउसों और सरकारी गेस्ट हाउसों की सघन तलाशी होगी। शादी विवाह से संबंधित कोई सामूहिक भोज या खाने-पीने की सामग्री बांटने संबंधित कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे, सभी कम्युनिटी हाउस, विवाह मंडप और समुदायिक केंद्रों आदि में।
सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसी कोई घटना संज्ञान में आती है। उस समय, उड़न दस्ते और एसएसटी टीमें वाहनों की पूरी तरह से तलाशी लेंगे। यदि कोई व्यक्ति बिना प्रमाण के 50 हजार रुपये से अधिक की नकदी ले जाता मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शनिवार की शाम छह बजे से मतदान खत्म होने तक कोई बल्क कॉल या एसएमएस नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बूथ की दीवारों पर किसी पार्टी के प्रत्याशी या कार्यकर्ता की ओर से चुनाव प्रचार सामग्री चिपकाई या लिखी जाती है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।