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Liquor Limit : दिल्ली व यूपी वाले कितनी बोतल शराब रख सकते हैं अपने घर में, जाने लिमिट

Liquor Limit : यदि आप घर पर शराब पीते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना होगा। एक सीमा से अधिक शराब घर पर भी नहीं रख सकते। ऐसे में आपको अपने शहर में घर में शराब रखने के कानूनों से परिचित होना चाहिए। इसलिए, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को इस खबर से अपने शहर की सीमा पता चलेगी। 

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Liquor Limit: How many bottles of liquor can people of Delhi and UP keep in their house, know the limit

Wine, Alcopop or Beer : जैसा कि आप जानते हैं, बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति शराब बेच नहीं सकता। लेकिन घर पर शराब पीने वालों को भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। एक सीमा से ज्यादा शराब घर पर भी नहीं रख सकते हैं। ऐसे में आप जानते हैं कि आपके शहर में घर में शराब रखने के नियम क्या हैं, क्योंकि यह प्रत्येक राज्य की आबकारी नीति पर निर्भर करता है

दिल्ली में घर पर 18 लीटर (वाइन, एल्कोपॉप या बीयर) से अधिक शराब नहीं रख सकते। वहीं, 9 लीटर से अधिक भारतीय या विदेशी रम, व्हिस्की, वोडका घर में नहीं रख सकते। साथ ही, दिल्ली से बाहर एक लीटर कोई भी शराब ले जा सकते हैं, और विदेश से आने वाले व्यक्ति के पास दो लीटर शराब हो सकती है।

पंजाब में 2 बोतल भारत में बनी विदेशी शराब या किसी भी साइज की विदेश से लाई गई दो बोतल या बीयर का एक केस (650 ML)या 2 बोतल तक देशी शराब अपने घर पर रख सकते हैं. अगर आपको घर में इससे ज्यादा शराब रखनी है तो इसके लिए लाइसेंस लेने होगा, जिसका चार्ज साल का 1 हजार रुपये या आजीवन 10 हजार रुपये है.

हरियाणा में देशी शरीब की 6 बोतल, भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतल अपने पास रख सकते हैं. इसमें लेकिन रम, वोडका के आधार पर भी बांटा गया है. अगर आप इससे ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको हर साल के 200 रुपये या आजीवन के 2000 रुपये देकर एक अनुमति लेनी होती है.

राजस्थान में आप 12 बोटल तक आईएमएफएल की बोतल रख सकते हैं, जिसमें कुछ शराब के लिए नियम अलग हैं. वहीं पार्टी के लिए अलग नियम है. इसमें आपको पार्टी के लिए 2000 रुपये देकर लाइसेंस लेना होता है और बिजनेस पार्टियों के लिए कुछ और टैक्स भी देना होता है.

गोवा में कोई भी शख्स घर में बीयर की 24 बोतल, आईएमएफएल की 12 बोतल, देशी शराब की 18 बोतल रख सकता है. वहीं, महाराष्ट्र में शराब की 8 बोतल आप अपने घर पर रख सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में भी 6 लीटर तक शराब अपने साथ रख सकते हैं. नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को 6 लीटर शराब की खरीद, परिवहन और व्यक्तिगत कब्जे की अनुमति है. अगर आप इससे ज्यादा शराब घर में रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा. इस लाइसेंस के लिए आपको हर साल 12 हजार रुपये देने होंगे.

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