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Delhi में घर बनाने पर लगी लिमिट, इतने मंजीला से ज्यादा मकान नहीं होगा निर्माण

ये खबर दिल्ली में रहने वालों के लिए है। दिल्ली में अब प्लॉट पर कमरे बनाने की सीमा है। किस साइज के प्लॉट पर कितने कमरे बनाए जा सकते हैं, बताओ।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

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There is a limit on building houses in Delhi, no houses more than this number of storeys will be built.

Saral Kisan : दिल्ली के किसी भी रिहायशी इलाके में अब एक-एक फ्लोर पर कई कमरे बनाना संभव नहीं होगा, चाहे वह अधिकृत हो या नियमित हो। इसका कारण यह है कि दिल्ली रियल ईस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, या दिल्ली रेरा, प्रत्येक फ्लोर पर कितनी आवासीय यूनिट हो सकती हैं? 50 वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट साइज पर तीन घर ही बनाए जा सकते हैं। यानी एक फ्लोर पर अधिक से अधिक कमरे बनाना अब संभव नहीं होगा। मास्टर प्लान 2021 के अनुसार, एक घर में कमरा, खाना बनाने की जगह और एक टॉयलेट होना चाहिए।

प्लॉट पर कमरे बनाने की लिमिट तय

दिल्ली रेरा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें 50 वर्ग मीटर से लेकर 3750 या इससे बड़े आकार के प्लॉटों पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा तय की है। नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के मार्च, 2008 के एक ऑर्डर का हवाला भी दिया गया है और उसी ऑर्डर के अनुसार अलग-अलग साइज के प्लॉटों पर आवासीय यूनिट बनाने की सीमा तय करने की बात कही गई है। दिल्ली रेरा ने दिल्ली कैंट बोर्ड, एमसीडी और डीडीए को भी इस संबंध में पत्र लिखा है और नोटिफिकेशन के अनुसार ही बिल्डिंग प्लान जारी करने के लिए कहा है। सभी सब-रजिस्ट्रार को भी रेरा ने पत्र लिखा है और कहा है कि 15 सितंबर के बाद किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन अनुसार आवासीय ईकाइयों को चेक कर ही किया जाए। अगर प्लॉट साइज से अधिक आवासीय इकाइयां हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन न किया जाए।

क्या है आवासीय यूनिट?

एमसीडी अफसरों के अनुसार, मास्टर प्लान 2021 के अनुसार, एक आवासीय यूनिट का अर्थ है कि एक कमरा, एक किचन और एक टॉयलेट। जबकि अभी प्राइवेट बिल्डर्स ने अनधिकृत कॉलोनियों, अनधिकृत -रेगुलराइज कॉलोनियों में 50 या 100 वर्ग मीटर के प्लॉट के एक-एक फ्लोर पर कई कमरे बना लेते हैं। जितनी अधिक आवासीय यूनिट होगी, लोगों की संख्या भी अधिक होगी और इससे सिविक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर उतना ही अधिक भार पड़ेगा। ऐसे में रेरा ने अलग-अलग साइज के प्लॉटों पर आवासीय यूनिट की संख्या तय कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार, अब कोई 50 वर्ग मीटर में 4 मंजिला मकान नहीं बना सकता। अब इस साइज के प्लॉट पर केवल 3 फ्लोर ही बनेंगे और प्रत्येक फ्लोर पर कमरा एक ही होगा।

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