झांसी में बिजली चोरी करने पर 2 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माना
झांसी : उत्तर प्रदेश के झांसी में बिजली चोरी के मामले में विशेष न्यायाधीश ( आवश्यक वस्तु अधिनियम ) आनंद प्रकाश तृतीया की अदालत ने बिजली चोरी के आरोप साबित होने के बाद अभियुक्त को 2 साल कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि यह 4 साल पुराने मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बिजली चोरी को रोकने के दौरान चल रहे अभियान के अंतर्गत बिजली विभाग की टीम 26 सितंबर 2019 को गांव भिटोरा में छापेमारी के लिए पहुंची थी. इस दौरान टीम ने अभियान के दौरान गांव में पाया कि सदाराम यादव की आटा चक्की बिना बिजली कनेक्शन के चलती हुई पाई गई.
विद्युत विभाग द्वारा जांच करने पर पता चला कि आटा चक्की का कनेक्शन बगैर भुगतान के जुड़ा हुआ है. जबकि बकाए के चलते विभाग द्वारा उसका कनेक्शन पहले ही काटा जा चुका था. इसी को देखते हुए बिजली विभाग की ओर से आरोपी सदाराम यादव के खिलाफ सकरार थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था.
2 साल के साधारण कारावास की सजा
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलित सक्सेना और इंद्रसिंह राजौरिया ने जानकारी दी की न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद अभियुक्त सदा राम यादव को 2 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अभियुक्त द्वारा इस जुर्माने का अगर भुगतान नहीं किया गया तो 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.