Indian Railway :ट्रेन टिकट होने पर भी देना पड़ सकता है जुर्माना, जानिए क्या कहता है नया नियम
Saral Kisan : जानकारी की कमी में अक्सर नियमों का उलंघन हो जाता है। लेकिन इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। यही कारण है कि यात्री को टिकट होने के बाद भी जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हां, अगर आपके पास टिकट है, तो आप फिर भी जुर्माना भुगतान कर सकते हैं। तो आइए इस नियम को जानें।
यह नियम दिन-रात दोनों पर लागू होता है। दोनों अवधि अलग हैं। ऐसे में दिन में ट्रेन पकड़ने के लिए कोई यात्री स्टेशन पर 2 घंटे पहले पहुंच सकता है। यदि ट्रेन रात में चलती है तो यात्री छह घंटे पहले स्टेशन पहुंचकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन टीटीई आपसे जुर्माना वसूल सकता है अगर आप 6 घंटे से पहले स्टेशन पर आते हैं। इस स्थिति में प्लेटफॉर्म टिकट पहले ही खरीदना होगा।
ये नियम क्यों बनाए गए?
इस नियम को रेलवे ने बनाया है। दरअसल, भारत में बहुत से लोग बिना किसी उद्देश्य के स्टेशन पर बैठे रहते हैं। वहीं, ट्रेन के लिए एक यात्री को स्टेशन छोड़ने के लिए कई लोग आते हैं और घंटों बिताते हैं। इसलिए स्टेशन भरा हुआ है। आपको बता दें कि रात की ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग अपनी सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म पर छह घंटे बिता सकते हैं। उन्हें इससे अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं है।