Indian Railways Rules : ट्रेन चलने के 10 मिनट बाद भी सीट पर नहीं पहुंचे, मिल जाएगी किसी और को, जानिए रेलवे का नियम
Saral Kisan : हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा कि रेलवे ने ट्रेन के स्टेशन छोड़ने के बाद सीट अलॉटमेंट के नियमों में बदलाव कर दिया है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रेन के स्टेशन छोड़ने के बाद अगर आप 10 मिनट के अंदर सीट पर नहीं पहुंचे तो वह सीट किसी और को दे दी जाएगी. जबकि पहले ऐसा माना जाता था कि अगले 2 स्टेशन तक वह सीट किसी और के पास नहीं जा सकती. क्या सच में रेलवे ने ऐसा कोई बदलाव कर दिया है या फिर यह एक फर्जी खबर है? इसके पीछे का सच जानने के लिए हमने प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो के एक अधिकारी से बात की.
एक चैनल से बातचीत पर पीआईबी रेल के महानिदेशक ने कहा कि ट्रेन के स्टेशन छोड़ने के 10 मिनट बाद किसी को सीट अलॉट की जाने वाली बात बिलकुल गलत है. उन्होंने आगे इसे विस्तार से बताते हुए कहा कि अब सभी टीटीई को एक नोटपैड दे दिया गया है जिसे हैंड हेल्ड टर्मिनल कहते हैं और इसी डिवाइस के कारण 10 मिनट वाली बात को लेकर गलत भ्रांति फैल गई है.
क्या है सच्चाई?
दरअसल, पहले टीटीई एक शीट पर पैन से पैसेंजर की उपस्थिति मार्क करता था. अब यह उपस्थिति हैंड हेल्ड टर्मिनल से ऑनलाइन मार्क हो रही है. इसमें एक बाध्यता यह है कि टीटीई जैसे ही आपकी सीट पर पहुंचा उसे 10 मिनट के अंदर आपकी उपस्थिति वहां दर्ज करनी होगी. अगर 10 मिनट तक आप वहां नहीं दिखे तो आपकी सीट किसी और को अलॉट की जा सकती है.
अधिकारी ने बताया कि इसका ट्रेन के स्टेशन छोड़ने से कोई संबंध नहीं है. संभव है कि टीटीई आपकी सीट पर ट्रेन के स्टेशन से निकलने के 20 मिनट बाद पहुंचे तो 20 के अलावा और 10 मिनट का वक्त आपको मिल जाएगा. टीटीई अमूमन ट्रेन चलने के 20 मिनट या आधे घंटे बाद ही सीट पर पहुंचते हैं. ऐसे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है.
हो सकतें है अपवाद-
संभव है कि आपकी सीट कोच की शुरुआत में ही हो और ट्रेन चलने के कुछ ही मिनटों में टीटीई आपकी सीट तक पहुंच जाए, तो आपके लिए सीट पर मौजूद होना उस समय जरूरी होगा. टीटीई के आपकी सीट तक पहुंचने में जितना समय लगा और उसमें 10 मिनट अतिरिक्त समय आपको सीट पर पहुंचने का मौका मिलेगा.
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