Indian Railways Rules: अगर लास्ट वक्त पर हो जाए प्लान कैंसिल, तो क्या आपके टिकट पर कर सकता हैं क्या कोई और ट्रैवल
दशहरा और दिवाली जैसे उत्सवों पर ट्रेनों में पर्यटकों की भीड़ कुछ अधिक होती है। यह भीड़ से बचने के लिए लोग बहुत पहले से ही ट्रेन टिकट खरीद लेते हैं। लेकिन अक्सर अंतिम समय में आपका ट्रैवल प्लान टूट जाता है।
Saral Kisan - दशहरा और दिवाली जैसे उत्सवों पर ट्रेनों में पर्यटकों की भीड़ कुछ अधिक होती है। यह भीड़ से बचने के लिए लोग बहुत पहले से ही ट्रेन टिकट खरीद लेते हैं। लेकिन अक्सर अंतिम समय में आपका ट्रैवल प्लान टूट जाता है। अंतिम समय में टिकट कैंसिल करने पर आपको जुर्माना लगाया जाता है और फिर पैसा दिया जाता है। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके टिकट पर सफर कर सकता है। रेलवे नियमों के अनुसार, आपके टिकट पर आपके परिवार का कोई सदस्य जा सकता है। यह नियम काफी समय से है, लेकिन अधिकांश लोग इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते।
ट्रेन टिकट कैसे बदल सकते हैं?
रेलवे नियमों के अनुसार, आप अपने टिकट को केवल अपने माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री या पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि आपके करीबी दोस्त आपके टिकट पर नहीं जा सकते।
ट्रेन टिकट कैसे ट्रांसफर किए जाएंगे?
रेलवे टिकट, जो आपके नाम से बुक किया गया है, को ट्रांसफर करने के लिए आपको पहले उस टिकट का प्रिंटआउट लेना होगा। रेलवे स्टेशन के निकटतम काउंटर पर जाइए। टिकट को जिसके नाम से ट्रांसफर करना है उसका कोई आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, साथ ले जाएं। आपको टिकट ट्रांसफर के लिए एक आवेदन भरना होगा।
टिकट सिर्फ एक बार ट्रांसफर हो सकता है
याद रखें कि आप एक बार ही अपने टिकट को किसी और को दे सकते हैं। जैसे, अगर आपने दिल्ली से मुंबई की यात्रा का टिकट अपने पुत्र के नाम पर ट्रांसफर कर दिया है, तो इसे फिर से बदल नहीं सकता।
24 घंटे पहले ये काम कर सकते हैं
रेलवे नियमों के अनुसार, किसी और के नाम से टिकट ट्रांसफर करने के लिए आपको कम से कम 24 घंटे पहले अप्लाई करना होगा। यदि एक सरकारी कर्मचारी कार्यस्थल पर जा रहा है, तो उसे 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा। वहीं आपको 48 घंटे पहले अप्लाई करना होगा अगर आप शादी जैसे किसी समारोह में जाना है।