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Income Tax : टैक्सपेयर्स को मिली बहुत बड़ी राहत, इनकम टैक्स नहीं खंगाल सकता आपकी कुंडली

टैक्सपेयर्स के लिए यह एक अच्छी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुराने मामलों में इनकम टैक्स नोटिस भेजने के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। किसी ऐसे टैक्सपेयर को अब इनकम टैक्स विभाग नोटिस नहीं भेज सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुराने मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा भी निर्धारित की है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

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Income Tax: Taxpayers get huge relief, Income Tax cannot check your horoscope.

Saral Kisan : दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। टैक्सपेयर्स जिन्हें इनकम टैक्स से नोटिस मिल रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की इस खबर से खुश हो गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि अब इनकम टैक्स आपकी कुंडली नहीं देख सकता। टैक्सपेयर की आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक होने पर 10 वर्ष पुराने मामलों को कोर्ट खंगाल सकता है।

वहीं, 50 लाख की इनकम से कम के मामले में केस को रि-ओपन करने की अनुमति 3 साल ही है. 3 साल बाद इनकम टैक्स ऐसे मामलों को नहीं खंगाल सकता है.

क्या है मामला?

इनकम टैक्स विभाग अभी तक कभी भी लोगों को पुराने मामले खोलकर नोटिस भेज देते थे. ऐसे में ये उनलोगों के लिए राहतभरी खबर जिनको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल जाता था. लेकिन अब, ऐसे टैक्सपेयर्स के पुराने मामलों को इनकम टैक्स तभी खंगाल सकता है जब टैक्सपेयर की सालाना इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा हो. उनके दस साल पुराने मामलों को भी आईटी विभाग इसी शर्त पर खंगाल सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भेजने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए धारा 148 के तहत फैसला सुनाया है. जिससे वह समय के भीतर मामलों को फिर से खोलने के लिए नोटिस जारी कर सकता है.

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