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Income Tax : 12 लाख की कमाई वालों का इस तरह नहीं लगेगा एक भी पैसा टैक्स

Income Tax : यदि आप इन चरणों को फॉलो करते हैं और आपकी सालाना सैलरी 12 लाख रुपये है, तो आप इनकम टैक्स से एक पैसा भी बच सकते हैं। इसका अर्थ है कि आपका इनकम टैक्स निल हो सकता है। यह सुनने में असंभव हो सकता है, लेकिन पूरी कैलकुलेशन समझने पर यकीन हो जाएगा।

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Income Tax : 12 लाख की कमाई वालों का इस तरह नहीं लगेगा एक भी पैसा टैक्स 

The Chopal, Income Tax : आपने शायद कार्यालय के HR विभाग से ईमेल प्राप्त किया होगा। 2023-24 के लिए इनकम टैक्स प्रूफ देने का समय आ गया है। इसके लिए कुछ ऑफिस जनवरी को अंतिम तिथि मानते हैं, जबकि दूसरे फरवरी के किसी दिन को अंतिम तिथि मानते हैं।

ईमेल प्राप्त होते ही कर्मचारियों में प्रूफ जमा करने की चर्चा शुरू हो जाती है। रेंट रिसीप्ट मिलने पर कोई बीमा पॉलिसी या राष्ट्रीय पेंशन स्कीम की जांच नहीं करता। सबकी इच्छा है कि अधिक से अधिक धन इनकम टैक्स में बचाया जा सके। हम आज आपकी बहुत बड़ी समस्या का हल दे रहे हैं।

इन कदमों को अपनाकर आप इनकम टैक्स से एक पैसा भी बच सकते हैं यदि आपकी सैलरी 12 लाख रुपये प्रति वर्ष है। इसका अर्थ है कि आपका इनकम टैक्स निल हो सकता है। यह सुनने पर असंभव लग सकता है, लेकिन पूरी कैलकुलेशन समझने पर यकीन हो जाएगा। तो चलिए सीधे गुणा-गणित पर जाएँ।

पहली बात यह है कि आपको अपने HR विभाग से अपनी सैलरी को टैक्स-फ्रेंडली बनाने के लिए अनुरोध करना होगा। यही कारण है कि आप जीरो टैक्स पर 12 लाख रुपये तक की सैलरी ला सकते हैं। इसके अलावा, आपको सिर्फ निवेश करना होगा ताकि आपका टैक्स कम या जीरो हो सके। निवेश में मुख्य रूप से हाउसिंग रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA), हेल्थ इंश्योरेंस और जीवन बीमा शामिल होना चाहिए।

यदि आपका वेतन 12 लाख रुपये है, तो HRA 3.60 लाख रुपये होना चाहिए, LTA 10,000 रुपये और टेलीफोन बिल 6,000 रुपये होना चाहिए। ग्रॉस सैलरी पर आपको डिडक्शन इस प्रकार मिलेगा:

स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16 के तहत 50,000 रुपये

प्रोफेशनल टैक्स से छुटकारा पाने के लिए 2,500 रुपये

HRA: सेक्शन 10 (13A) में 3.60 लाख रुपये

LTA—10,000 रुपये (सेक्शन 10(5))

यदि आप उपरोक्त सभी खर्चों को जोड़ देंगे, तो आपके पास अब 7 लाख 71 हजार 500 रुपये (7,71,500) रुपये की टैक्स योग्य राशि शेष रहेगी।

आगे की कैलकुलेशन निम्नलिखित होगी:

सेक्शन 80C के तहत (LIC, PF, PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस इत्यादि) 1.50 लाख रुपये

टियर-1 के तहत नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) पर—50,000 रुपये, सेक्शन 80CCD के तहत

80D में अपने, पत्नी और बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा—25,000 रुपये

वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ पॉलिसी पर छूट—50,000 रुपये

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सभी डिडक्शन या छूट को उपरोक्स के साथ जोड़ने पर आपकी टैक्स योग्य आय सिर्फ 4,96,500 रह जाएगी। टैक्स योग्य आय पांच लाख रुपये से कम होने पर करदाता को टैक्स नहीं देना होगा। आप भी अपनी 12 लाख रुपये की आय को बिलकुल जीरो-टैक्स कर सकते हैं, अगर आप यही फॉर्मूला अपनाते हैं।

याद रखें कि इनकम टैक्स के नियमों के तहत आपको ये सारी जानकारी दी गई है; हालांकि, एक शर्त है कि आपके मानव संसाधन (HR) विभाग भी आपकी बात सुनेगा। यह महत्वपूर्ण है कि ये प्रक्रियाएं पूर्ववर्ती टैक्स रिजीम पर लागू होंगी। नई टैक्स योजना की प्रणाली अलग है।

HR आपको नहीं सुनता तो क्या करें? 

अगर आपकी कंपनी का HR सैलरी टैक्स फ्रेंडली बनाने पर सहमत नहीं है, तो आपके पास दूसरा विकल्प भी है। साल में 12 लाख रुपये की सैलरी पर भी आप इनकम टैक्स शून् य कर सकते हैं। सब कुछ आसान कैलकुलेशन से समझ में आ जाएगा।

2 लाख रुपये की होम लोन छूट

80 सी के तहत 1.5 लाख की छूट मिलती है।

NPS टीयर 1 खाते पर 50,000 रुपये की छूट

स्टैंडर्ड डिडक् शन 50,000 रुपये है।

पत्नी, बच्चों और खुद का बीमा 25 हजार रुपये।

माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक का 50,000 रुपये का बीमा

10,000 रुपये सेविंग अकाउंट पर छूट

अगर आपकी कंपनी सिर्फ 1.70 लाख रुपये HRA देती है, तो आपकी कुल कमाई 5 लाख से कम हो जाएगी और आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाएगी।

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