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उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 हजार में परिजनों के नाम करवा सकतें हैं प्रॉपर्टी

UP News : उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी हस्तांतरण करने को लेकर योगी सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। प्रदेश में अब संपत्ति हस्तांतरित को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. विधानसभा में योजना को पारित कर दिया गया है. 

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उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 हजार में परिजनों के नाम करवा सकतें हैं प्रॉपर्टी

Uttar Pradesh News : प्रदेश की योगी सरकार ने प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. अब प्रदेश में मात्र 5000 रूपए में स्टांप पर रक्त संबंधियों को संपत्ति हस्तांतरित करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है. प्रदेश में अब खून से जुड़े रिश्ते के लोगों को संपत्ति का बैनामा करना आसान हो गया है। 

उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 बहुमत से पारित हो गया है। इस विधायक में लोगों को बड़ी सहूलियत प्रदान की गई है. अभी प्रदेश में रक्त संबंधों में प्रॉपर्टी हस्तांतरण मात्र 5000 रुपए के स्टांप शुल्क देने के बाद आसानी से किया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन (Indian Statute) विधेयक 2024 पारित

विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश संशोधन (Indian Statute) विधेयक 2024 को पारित करने का अनुरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बहुमत से पारित करने की घोषणा की। वास्तव में, अटॉर्नी की जमीन खरीदकर ऊर्जा बनाई जा रही है। राजस्व इससे नुकसान हो रहा है। "पावर ऑफ अटॉर्नी" (करोड़ों रुपये की जमीन को मामूली लागत पर बनाकर बेचने का कारोबार) धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन अब रक्त संबंधों से बाहर के लोगों को सर्किल दर का सात प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा।

मिली बड़ी सुविधा 

इसमें यह भी व्यवस्था दी गई है कि पांच हजार रुपये के स्टांप पर ही संपत्ति रक्त संबंधों में हस्तांतरित की जा सकेगी। इसके अलावा, विधानसभा ने 2024 का "उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर" विधेयक पेश किया. इस कानून के लागू होने के बाद, राज्य में बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए पंजीकरण कराना होगा। ‘उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर’ विधेयक, 2024, राज्य सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विधानसभा में प्रस्तुत किया।
 

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