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उत्तर प्रदेश में इन परिवारों को मिलेंगे 30 हजार रुपए, 5 कागजात से लें सकतें हैं आर्थिक सहायता

UP News : यूपी की राज्य सरकार गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत होती है तो उस परिवार को 30 हजार की आर्थिक मदद दी जाती है।
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In Uttar Pradesh, these families will get Rs 30 thousand, can avail financial assistance with 5 documents

Saral Kisan : यूपी की राज्य सरकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीब परिवारों को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और आवश्यक दस्तावेज हैं, जैसे कि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनका आय गरीबी रेखा से नीचे है। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को समान रूप से लाभ पहुँचाती है।

हालांकि इस योजना को लेकर कुछ नियम हैं। जैसे आवेदनकर्ता यूपी का रहने वाला हो। इसके अलावा जिस कमाऊ सदस्य की मौत हुई है वह गरीबी रेखा से नीचे का हो। उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। अगर शहरी आवेदनकर्ता है तो उसके परिवार की सलाना आय अधिकतम 56 हजार और ग्रामीण आवेदनकर्ता का 46 हजार से कम होनी चाहिए।

नियम:

आवेदनकर्ता को यूपी का निवासी होना चाहिए.
मृतक का आय प्रमाण पत्र आवश्यक होता है.
आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए.
शहरी आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय अधिकतम 56,000 रुपये और ग्रामीण आवेदनकर्ता की आय 46,000 रुपये से कम होनी चाहिए.

आवश्यक दस्तावेज़:

आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
मृतक का आय प्रमाण पत्र
बैंक डिटेल

आवेदन कैसे करें:

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
"न्यू रजिस्ट्रेशन" विकल्प पर क्लिक करें.
फॉर्म को भरें और सबमिट करें।

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