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HRA क्लैम करते समय अगर कर दी यह गलती, तो घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

अगर आपने भी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) किया है। तो ये खबर आपके काम की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि HRA क्लेम करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरुरी होता है। अगर एक भी गलती हो गई तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं...

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If you make this mistake while claiming HRA, you will get income tax notice at home.

Saral Kisan News : क्या आप हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम करते हैं? कोई एंप्लॉयी इस डिडक्शन का फायदा उठा सकता है। इस डिडक्शन का फायदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 10 (13ए) के तहत मिलता है। इस डिडक्शन की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। इस डिडक्शन का लाभ कम से कम उन लोगों को जरूर उठाना चाहिए, जिनकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप बड़े शहरों में किराए के घर में रहते हैं तो यह डिडक्शन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

इसकी वजह यह है कि बड़े शहरों में घर का किराया ज्यादा होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि HRA डिडक्शन क्लेम करना व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर के लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि इसे फाइनेंशियल स्टैबिलिटी का संकेत माना जाता है। एचआरए डिडक्शन क्लेम करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि नियमों के मुताबिक डिडक्शन क्लेम नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है।

इन बातों का ध्यान नहीं रखने पर आ सकता है नोटिस

कई बार व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा एचआरए डिडक्शन क्लेम करता है। कुछ लोग एचआरए डिडक्शन क्लेम करने में जरूरी डॉक्युमेंट्स सब्मिट नहीं करते हैं। कुछ मामलों में देखा गया है कि किराया के घर में नहीं रहने के बावजूद व्यक्ति एचआरए डिडक्शन क्लेम करता है और फर्जी डॉक्युमेंट्स सब्मिट करता है। इन स्थितियों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को नोटिस भेज सकता है। डिपार्टमेंट एचआरए क्लेम की जांच भी कर सकता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह पाता है कि इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए फर्जी डॉक्युमेंट का इस्तेमाल किया गया है तो वह पेनाल्टी भी लगा सकता है।

ये डॉक्युमेंट एचआरए क्लेम करने के लिए हैं जरूरी

SAG Infotech के एमडी अमित गुप्ता ने कहा कि अगर आपको एचआरए डिडक्शन से जुड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलता है तो आपको उसका सही तरीके से जवाब देना होगा। गुप्ता का कहना है कि एचआरए क्लेम करने की शर्तों को जान लेना जरूरी है। सबसे पहले आप जिस घर में रहते हैं उसका रेंट एंग्रीमेंट होना जरूरी है। यह एचआरए डिडक्शन क्लेम करने के लिए सबसे जरूरी डॉक्युमेंट है। किराया चुकाने का माध्यम भी पारदर्शी होना चाहिए। आप किराया देने के लिए ऑनलाइन माध्यम या चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

मकानमालिक के पैन की डिटेल है जरूरी

गुप्ता ने कहा कि अगर आपके घर का सालाना किराया 1 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपके लिए अपने मकानमालिक का पैन डिटेल लेना जरूरी है। यह भी चेक करना जरूरी है कि रेंट रिसीट पर पैन का सही डिटेल लिखा होना चाहिए। अगर आपके मकान मालिक के पास पैन नहीं है तो आपको फॉर्म 60 के साथ एक डेक्लेरेशन लेना होगा। अगर आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार से रेंट रिसीट लेते हैं तो यह जरूरी है कि दोनों पक्ष अपने इन टैक्स रिटर्न में इसके बारे में पूरी जानकारी दें। रेंट रिसीट में दी गई जानकारी आपने आईटीआर रिटर्न से मेल खानी चाहिए।

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