प्रोपर्टी से की है अगर कमाई, तो जानिए इस मामले में कैसे लगेगा Income Tax
Income Tax - बहुत से लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी घर, रियल एस्टेट में भी लोकप्रिय है। इस प्रकार के निवेश के आम तौर पर दो लाभ होते हैं। एक तो किराये के रूप में नियमित आय का साधन बन जाता है, और दूसरा, प्रॉपर्टी की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, जिससे बड़ा रिटर्न मिलता है।
घर से कमाई टैक्स फ्री नहीं है—
यह भी टैक्स फ्री नहीं है, जैसे अन्य कमाईयाँ। आप घर से कमाई कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना होगा। चाहे आप किराये से कमाई कर रहे हों या कुछ समय बाद संपत्ति बेच दें, आप दोनों टैक्स देनदार हैं। टैक्स भुगतान दोनों मामलों में अलग होता है। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
बेचने से मिलने वाली आय पर टैक्स-
पहले कुछ समय बाद बेचने से मिलने वाली कमाई पर चर्चा करें। मकान बेचने से होने वाले मुनाफे, यानी कैपिटल गेन, पर दो प्रकार की कर लगती है। भूमि को दो साल या उससे अधिक समय तक अपने पास रखने के बाद बेचना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद कैपिटेल गेन पर 20% का टैक्स लगेगा। 24 महीने से पहले घर बेचने से मिलने वाले लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। यह आय व्यक्ति की दैनिक आय में शामिल होगी और टैक्स स्लैब में कर देना होगा।
टैक्स बचाने के उपाय-
कुछ परिस्थितियों में यहां टैक्स बचाया जा सकता है। आयकर कानून की धारा 54 एक पुराना घर बेचकर कमाई, यानी कैपिटल गेन से दूसरा घर खरीदने पर टैक्स से छुटकारा देती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की स्थिति में ही यह बेनिफिट मिलता है। आयकर कानून के अनुसार, ऐसे मामलों में विक्रेता का उद्देश्य घर बेचकर पैसे कमाने नहीं है, बल्कि अपने लिए एक सुविधाजनक घर खोजना है।
क्या संपत्ति खरीदने पर टैक्स छूट मिलेगी?
आयकर अधिनियम की धारा 54 स्पष्ट रूप से कहती है कि कैपिटेल गेन केवल राजस्व संपत्ति खरीदने या बनाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यानी को व्यवसायिक संपत्ति खरीदने पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। भूखंड खरीदकर घर बनाने पर कैपिटेल गैन टैक्स के बराबर रकम छूट दी जा सकती है।
जमीन खरीदने पर ही टैक्स छूट नहीं मिलेगी। 2023-24 से 10 करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन पर ही निवेश करके टैक्स छूट मिल सकती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इससे अधिक की आय पर लागू होगा।
कब तक रेसिडेंशियल संपत्ति खरीदनी चाहिए?
टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए, पुरानी संपत्ति को ट्रांसफर होने से दो वर्ष के अंदर नया घर खरीदना होगा, जैसा कि सेक्शन 54 में बताया गया है। वहीं, वर्तमान निर्माण की स्थिति में घर तीन वर्ष के अंदर पूरा होना चाहिए। आप छूट का लाभ उठा सकते हैं अगर आप पुरानी संपत्ति बेचने से एक साल पहले भी नया घर खरीदते हैं।
किराये की कमाई पर टैक्स देनदारी—यदि आप किराये से पैदा करते हैं तो आपको इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बताना होगा। आप इनकम फ्रॉम अदर स्रोतों में इसे दिखा सकते हैं। आप इस आय को अपनी अन्य आय में मिलाकर टैक्स देना होगा। किराया की सीमा से अधिक होने पर पैन कार्ड आवश्यक है क्योंकि टैक्सपेयर इस तरह की कमाई को ईमानदारी से नहीं बताते।
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