मोबाइल नंबर जुड़ा ना होने पर अब ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द, घर बैठे इस साइट से निपटा लें ये कार्य
परिवहन विभाग द्वारा गाड़ी के मालिकों को इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इस डाटा को अपडेट करने के लिए मालिकों को सारथी पोर्टल पर अपडेट करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो चालक और मालिक दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
बिहार में परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस मामले में कार्रवाई तेज करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि बिहार में बड़ी संख्या में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर और उनका आवासीय पता वाहनों के रजिस्ट्रेशन में अपडेट नहीं है। कई लोगों ने सालों पुराना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जो अभी काम नहीं कर रहा है। जिससे विभाग को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
आधार लिंक मोबाइल नंबर
विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा अपडेट के अनुसार वाहन रजिस्ट्रेशन में जो मोबाइल नंबर दिया जाएगा, वह आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। विभाग द्वारा अपडेट करवाने की सुविधा परिवहन पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया गया तो प्रदूषण सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा।
घर से होगा अपडेट
अगर आपके वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार कार्ड से लिंक किया गया नंबर अपडेट नहीं करवाया गया है, तो इसे घर बैठे अपडेट किया जा सकता है। वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको parivahan.gov.in और sarthi.parivahan.gov.in वेबसाइट के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है।
वाहन रजिस्ट्रेशन में ऐसे करें अपडेट
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाने के बाद वही व्हीकल रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको राज्य का चयन करके प्रोसीड का विकल्प चूज करना होगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन, चेचिस, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि भरनी पड़ेगी। इसके बाद आपको वाहन डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और मोबाइल नंबर और आधार ओटीपी डालनी पड़ेगी। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस को करें अपडेट
वेबसाइट Sarathi.parivahan.gov.in पर जाना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करें। राज्य के नाम का चुनाव करें। मोबाइल नंबर अपडेशन चुनें। आधार नंबर डालें। ओटीपी डालें। विशेष जानकारी के लिए https//state.bihar. gov.in/transport/ पर जाकर How do पर क्लिक करें।
30 दिन में दे सूचना
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49 के तहत अगर वाहन रजिस्ट्रेशन मालिक अपने प्रमाण पत्र का पता बदलता है, तो नए पते की सूचना 30 दिन के अंदर संबंधित विभाग को देनी होगी। अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो वाहन चालक पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल नंबर अपडेट करने में किसी तरह की परेशानी में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 0612-2547212 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।