उत्तर प्रदेश में 1 व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है, जरुर जानिए ये नियम

Uttar Pradesh : हर आम आदमी चाहता है कि उसके नाम पर जमीन हो। वह इसे हासिल करने के लिए दिन-रात काम करता है। भूमि या संपत्ति में निवेश बीत काफी समय से चला आ रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा। भारत में निवेश करने वाले लोगों ने हमेशा जमीन खरीदते आए हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में गलती भी होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर कृषि क्षेत्र की कितनी जमीन खरीद सकता है और जमीन खरीदने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
जानें कौन कितनी रख सकता है, यूपी में जमीन?
नायब तहसीलदार (सदर) आशीष सक्सेना ने बताया कि भारत के प्रत्येक राज्य में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा अलग-अलग है। देश भर में जमीन रखने के लिए कोई एक्ट नहीं है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति केवल 12.5 एकड़ कृषि भूमि खरीद सकता है।
राज्य | कितने जमीन खरीद सकते हैं |
केरल | 7.5 एकड़ |
महाराष्ट्र | 54 एकड़ |
पश्चिम बंगाल | 24.5 एकड़ |
बिहार | 15 एकड़ |
हिमाचल प्रदेश | 32 एकड़ |
कर्नाटक | 54 एकड़ |
उत्तर प्रदेश | 12.5 एकड़ |
जमीन खरीदने से पहले रखें, इन बातों का ध्यान
- जब भी आप कोई जमीन खरीदते हैं, यह सुनिश्चित करें कि जमीन सरकारी नहीं है। खतौनी में आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जमीन श्रेणी 1 (क) की होनी चाहिए।
- खतौनी पर 16v डिजिट का कोड होगा, जिसका अंतिम अंक 12 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको सावधान रहना चाहिए।
- जब आप कोई जमीन खरीदने जाएं, तो सीएच 41 और 45 पर यह सुनिश्चित करें कि वह जमीन चकरोड, मरघट, खलिहान या चारागाह में शामिल नहीं है।
- जमीन का नक्शा देखने के अलावा, रेजिस्ट्री ऑफिस में 12 वर्षों का रिकॉर्ड भी देखना महत्वपूर्ण है।
- ध्यान देने वाली बात यह है कि SC/ST समुदाय से जमीन खरीदने के लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी। बिना परमिशन खरीदने पर जमीन राज्य सरकार को मिलेगी।
- जमीनें खरीदने से पहले यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि किसी बैंक में बंधक नहीं है, अन्यथा भुगतान नहीं किया जाएगा।
- साथ ही, जमीन खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि खरीदने वाले व्यक्ति उस जमीन पर भी अधिकारी है या नहीं।