हाईवे से कितनी दूरी पर बनाएं घर या दुकान, नही आएगी कोई परेशानी, जान लें सरकारी निर्देश
Rules For Construction Near Highway : आपका कोई प्लॉट या खाली जमीन हाईवे के किनारे पड़ती है तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाईवे से कितनी दूरी पर घर का निर्माण करना चाहिए. बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता इसी को चलते हुए उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं. इस असमंजस को हम आज दूर कर देते हैं. आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे कि हाईवे से कितनी दूरी पर घर बनाना चाहिए.
सड़कों का भी चौड़ीकरण
विभिन्न शहरों में हो रहे विकास और बढ़ती आबादी के हिसाब से सड़कों का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है. वाहनों की बढ़ती हुई तादाद के बाद ट्रैफिक कंट्रोल और शहरों की कनेक्टिविटी को आसन बनाने के लिए सड़कों को चौड़ा किया जाता है. अक्सर आपने देखा होगा कि रास्ते को चौड़ा बनाने के लिए किनारे बसे हुए मकान को तोड़ दिया जाता है. परंतु इन चौड़ीकरण के कार्य में जब किसी का घर टूटता है तो सरकार उसको मुआवजा भी देती है. जीवन की पूंजी लगाकर बनाया हुआ घर तोड़ना किसको पसंद होगा. ऐसे में हाईवे के किनारे किसी भी तरह के निर्माण को लेकर सरकार क्या कहती है ये आपको जानना चाहिए.
अलग-अलग नियम
हाईवे के किनारे निर्माण को लेकर विभिन्न राज्यों के अलग-अलग नियम होते हैं. शहर की नगर पालिका या नगर निगम नियमों को तय करती है. ऐसे निर्माण कार्यों को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार भी नियम बनाती है. सड़क से घर निर्माण की दूरी की जानकारी नगर पालिका या नगर निगम से प्राप्त की जा सकती है.
कितनी दूरी पर करें घर का निर्माण
आप सड़क के किनारे एक घर निर्माण करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पहले यह जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए कि सड़क के किनारे कितनी चौड़ाई है. किसी भी निर्माण कार्य को करने से पहले आपको उसे सड़क से संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ( NOC ) लेने के बाद सीमा के बाहर निर्धारित ऑफसेट छोड़कर. अभी के समय के नियमों के मुताबिक, आपका प्लॉट सड़क से कम से कम 75 फीट की दूरी पर होना चाहिए. सरकार द्वारा कहा जाता है कि सड़क की मध्य रेखा से राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य हाईवे से 75 फीट की दूरी होनी चाहिए. इसके अलावा मेजर जिला सड़क से 60 फीट और ऑर्डिनरी जिला सड़क से 50 फीट की दूरी पर घर का निर्माण करना चाहिए. इतनी दूरी छोड़ने के बाद दीवार का निर्माण कार्य किया जा सकता है.
सरकार के बने हुए नियमों के अनुसार, हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 75 मीटर दायरे में घर का निर्माण नहीं करना चाहिए. अगर यह निर्माण ज्यादा जरूरी है तो आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रोड मिनिस्ट्री से अनुमति लेनी चाहिए. इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम की धारा 42 के मुताबिक, हाईवे के बीच से 40 मीटर तक किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाती.