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देश के इस राज्य में हुक्का हुआ बैन, पीने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

हरियाणा सरकार ने रात के क्लबों, बारों और रेस्तरां पर बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय ने हुक्का पीने वालों को निराश कर दिया है। हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने राज्य के सभी जिलों में नाइट क्लबों, बारों और रेस्तरां में किसी भी प्रकार का हुक्का परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 

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Hookah banned in this state of the country, strict legal action will be taken against those who smoke

Saaral Kisan - हरियाणा सरकार ने रात के क्लबों, बारों और रेस्तरां पर बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय ने हुक्का पीने वालों को निराश कर दिया है। हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने राज्य के सभी जिलों में नाइट क्लबों, बारों और रेस्तरां में किसी भी प्रकार का हुक्का परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। गृह विभाग ने भी इस बारे में एक लिखित आदेश जारी किया है।

प्रदेश गृह विभाग ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर फ्लेवर्ड हुक्का पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। सरकार ने कहा कि नाइट क्लबों, बारों और रेस्टोरेंटों में हर्बल हुक्का के साथ बहुत नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी की भी सेहत को खतरा है।

गृह विभाग ने क्या कहा?

राज्य के गृह सचिव टी वी एस एन प्रसाद ने जारी पत्र में कहा कि हरियाणा के जिलों में बार, नाइट क्लबों और रेस्तरां में तंबाकू और फ्लेवर्ड हुक्का बेचा जाता था। तंबाकू अक्सर प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। विभाग ने कहा कि सरकार को शिकायत मिली कि हुक्का में स्वाद बढ़ाने के लिए कई तरह की जड़ी-बूटियां और केमिकल मिलाए जाते हैं। युवा इस तरह बुरी आदतों का शिकार होते हैं। इसलिए हरियाणा में किसी भी फ्लेवर्ड या निकोटिन वाला हुक्का परोसना अब वर्जित है।

सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की थी

राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला जैसे जिलों में हुक्का बार और नाइट क्लबों की मनोरंजन की दुनिया चरम पर है। यहां नशीले पदार्थों के साथ हुक्का परोसने की शिकायतें मिलती रहती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो हफ्ते पहले एक कार्यक्रम में इस तरह के हुक्का पर जल्द ही बैन लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद गृह विभाग ने अब ये सूचनाएं जारी की हैं।

आदेश उल्लंघन की चेतावनी

गृह विभाग ने इस संबंध में एक पत्र जारी करके कहा कि किसी भी बार, नाइट क्लब या रेस्तरां को इस सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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