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High Court : विधवा व अविवाहित क्या सरोगेसी से कर सकती है बच्चा पैदा, जाने हाईकोर्ट की टिप्पणी

Delhi High Court : हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि सरोगेसी कानून के तहत अकेली, अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ उठाने से रोका गया है। कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है... आइए नीचे खबर में जानते है कोर्ट की ओर से आए इस फैसले को विस्तार से। 

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High Court: Can a widow or unmarried woman have a child through surrogacy? Know the High Court's comment.

Saral Kisan - दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सरोगेसी कानून के तहत अकेली, अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ उठाने से रोका गया है। कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह इस सवाल पर निर्देश मांगेगी। सरोगेसी (विनियमन) कानून, 2021 के तहत एक 'इच्छुक महिला' का मतलब एक भारतीय महिला है, जो 'विधवा' या 'तलाकशुदा' भी है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने एक महिला की वैवाहिक स्थिति को इस प्रक्रिया से गुजरने की पात्रता के साथ जोड़ने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि सरोगेसी के लिए सिर्फ विवाहित होना ही क्यों जरूरी है। विधवा और तलाकशुदा महिला का क्या कोई वैवाहिक जीवन नहीं होता है, फिर यह भेदभाव क्यों। इस दौरान न्यायमूर्ति संजीव नरूला भी मौजूद थे।

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