High Court Big Decision : मकान मालिकों के पक्ष में हाईकोर्ट ने दिया यह निर्देश, किराएदारों को हद में रहने की सलाह
Saral Kisan News : दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान मालिकों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को किराए पर लिए गए एक जगह को खाली करने का आदेश बरकरार रखते हुए कहा कि मकान मालिकों को उनकी संपत्ति का लाभकारी उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने कहा कि मकान मालिकों को अपनी संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि किरायेदार मकान मालिक को यह नहीं बता सकता कि संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाए।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि मकान मालिक को अपनी संपत्ति का फायदेमंद उपयोग करने से नहीं वंचित किया जा सकता। इसके अलावा, अदालत मकान मालिक को संपत्ति का क्या उपयोग करना चाहिए बता नहीं सकती। किराये पर दिए गए क्षेत्र को खाली करना और उसे अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग करना मकान मालिकों पर निर्भर करता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक किरायेदार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर एक दुकान को खाली करने के निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। मकान मालिक ने कहा कि वह और उसका बेटा पहली मंजिल और उसके ऊपर एक होटल चलाते हैं, जहां कई दुकानें किराये पर दी गई हैं।
मकान मालिक ने कहा कि उसके बेटे ने विदेश में पढ़ाई की है और स्वतंत्र उद्यमी बनना चाहता है, इसलिए उसे किराये पर दिया गया हिस्सा वापस देना चाहिए। किरायेदार ने अपनी याचिका में दावा किया कि मकान मालिकों ने अपनी याचिका में चौबीस किरायेदारों द्वारा उपयोग की जाने वाली सटीक जगह का विवरण नहीं दिया।
किरायेदार ने कहा कि बेदखली की याचिका कुछ और नहीं बल्कि बाद की एक कल्पना है क्योंकि क्षेत्र में किराया और संपत्ति की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। याचिका में उनसे अधिक किराया मांगने या किराये की जगह को अधिक कीमत पर बेचने का अनुरोध किया गया है। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो बताती है कि घर मालिकों की आवश्यकता दुर्भावनापूर्ण या काल्पनिक है। इसने पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं था।