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Haryana : हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, जल्द उपलब्ध करवाएगी ट्यूबवेल कनेक्शन

Haryana Tubewell Connection :हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसलों को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को कनेक्शन दिए जाएंगे। ऐसे करीब 80 हजार किसान हैं।
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Haryana : हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, जल्द उपलब्ध करवाएगी ट्यूबवेल कनेक्शन

Haryana Tubewell Connection : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसलों को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को कनेक्शन दिए जाएंगे। ऐसे करीब 80 हजार किसान हैं। वहीं, ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से 20 दिन का समय दिया गया है।

इस अवधि में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर लोड बढ़वा सकेंगे। इसके लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ट्यूबवेल को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर सौर ऊर्जा की शर्त हटा दी गई है। उन्हें उनके पहले वाले कनेक्शन पर ही बिजली आपूर्ति की जाएगी। कनेक्शन लोड बढ़ाने के लिए 20 दिन का समय दिया गया किसानों को । 

पुलिसकर्मियों को 10 दिन की जगह 20 दिन का टीए

इसके अलावा सरकारी निकायों और संस्थानों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कम से कम बुढ़ापा पेंशन के बराबर ईपीएफ पेंशन मिलेगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी की ईपीएफ पेंशन में जो राशि 3 हजार रुपये से कम होगी, उसका भुगतान सरकार करेगी।  वहीं, जो पुलिस कर्मचारी थानों में काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब 10 दिन की जगह 20 दिन का यात्रा भत्ता मिलेगा। अभी तक थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को ही 20 दिन का यात्रा भत्ता मिलता था, लेकिन क्राइम ब्रांच, एसटीएफ, साइबर सेल आदि अन्य यूनिटों के पुलिसकर्मियों के लिए 10 दिन का भत्ता तय किया गया।

पीपीपी के तहत आय अब शपथ पत्र देकर वसूल की जा सकेगी

सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में दर्ज आय अगर कम या ज्यादा है तो व्यक्ति शपथ पत्र देकर उसे सही करवा सकेगा। अब कहीं से आय प्रमाण पत्र बनवाकर जमा करवाने की जरूरत नहीं है। लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जो वह खुद लिखित में बताएगा, उसे ही आय माना जाएगा।

 गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा

गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, सिरसा को 77 कनाल 7 मरला जमीन और गुरु नानक पब्लिक स्कूल, सिरसा को 6 कनाल 9 मरला जमीन का मालिकाना हक देने की मंजूरी दी गई। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब को जमीन तोहफे में (बिना स्टांप ड्यूटी या रजिस्ट्री फीस के) दी जाएगी।

मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में कर्मचारियों को अनुबंध पर रखा जा सकेगा

मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज भी अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को रख सकेंगे। इनकी नियुक्ति शुरू में 2 साल के लिए होगी। बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है। शिक्षण संकाय के लिए आयु सीमा 70 वर्ष तक होगी। कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों को 1.20 लाख रुपये, एसोसिएट प्रोफेसरों को 1.42 लाख रुपये से 1.88 लाख रुपये और प्रोफेसरों को 1.88 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक वेतन मिलेगा।  नर्सिंग कॉलेजों में प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर को 78,800 रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर को 67,700 रुपये, असिस्टेंट प्रोफेसर को 56,100 रुपये और ट्यूटर को 53,100 रुपये वेतन मिलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती में 5 साल की छूट भी मिलेगी।

2 शहीदों के 2 परिजनों को नौकरी

शहीद कांस्टेबल सत्यवान की बहन मंजू रानी को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर और शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन काजल कुंडू को रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी (ग्रुप-बी) के पद पर सरकारी नौकरी के लिए मंजूरी दी गई है। • सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में युद्ध में हताहत हुए लोगों के परिजनों के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 का नाम बदल दिया गया है। अब इस योजना का नाम 'वीर शहीद सम्मान योजना' होगा।

ये भी हुए फैसले

सभी ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य सभी ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन एक पोर्टल पर होगा। इसे अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकृत-सह-पैनल वाले ठेकेदारों को बयाना राशि जमा कराने से छूट दी जाएगी। गैर-न्यायिक या कोर्ट फीस के लिए स्टांप सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये की गई। किया गया। यानी 20 हजार रुपये तक के स्टांप बेच सकेंगे। 100 रुपये तक के मूल्य वाले गैर-न्यायिक स्टांप भी बेचने की अनुमति होगी। विकास के लिए एचएसआईआईडीसी को 200 करोड़ रुपये दिए गए। 10 लाख रुपये का लोन लेने की मंजूरी दी गई। इसे जमीन अधिग्रहण से लेकर विकास और बढ़े मुआवजे पर खर्च किया जाएगा। भूमि वितरण मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में संशोधन को मंजूरी। राजस्व संपदा के संबंध में डीसी के पास अधिसूचना का अधिकार होगा। वे रिकॉर्ड में दर्ज सभी सह-हिस्सेदारों को नोटिस जारी कर सकेंगे।

 

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