Senior Citizens के लिए बड़ी खुशखबरी, रेल किराए में मिलेगी इतनी छूट
Indian Railway - लंबे समय से ट्रेन किराए में छूट मिलने का इंतजार कर रहे सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने 20 मार्च 2020 को वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया था।
Saral Kisan : रेलवे से सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए गुड न्यूज है. ट्रेन के टिकट पर सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट को एक बार फिर से बहाल किया जा सकता है. इसके लिए एक संसदीय समिति ने सरकार से आग्रह किया है।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने ट्रेन में यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को बहाल करने पर रेल मिनिस्ट्री से सहानुभूतिपूर्वक पर विचार करने का आग्रह किया है.
संसदीय समिति ने दोनों सदनों में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रेल मिनिस्ट्री को स्लीपर क्लास और 3A कैटेगरी में सीनियर सिटीजन को एक बार से छूट देना शुरू करना चाहिए.
सीनियर सिटीजन को मिलती थी कितनी छूट
रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने कहा कि भारतीय रेलवे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरूषों को किराये में 40 प्रतिशत की छूट देता था और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष होने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती थी. ये छूट मेल/एक्सप्रेस/ राजधानी/शताब्दी/दुरंतो समूह की ट्रेनों में सभी वर्गो के लिए दी जाती थी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय (Ministry of Railways) ने 'वरिष्ठ नागरिक रियायत छोड़े' पहल की शुरूआत की और वरिष्ठ नागरिकों को यह विकल्प दिया था कि जो सीनियर सिटीजन देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं, वे छूट के बिना अपना टिकट बुक करा सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 20 मार्च 2020 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट का विकल्प वापस ले लिया गया गया.
सीनियर सिटीजन को फिर मिल सकती है छूट
रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों से ट्रेन के किराए में मिलने वाली छूट की सुविधा को हटा लिया था. लेकिन अब कोविड प्रोटोकॉल समाप्त हो चुके है. ट्रेन ने अपनी सामान्य गति को फिर से प्राप्त कर लिया है. समिति ने कहा कि वह मंत्रालय से आग्रह करती है कि स्लीपर क्लास और 3A कैटेगरी में सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली छूट पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उसे फिर से प्रारंभ करें.
रेल किराए में छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों (senior citizen) के रेल किराये में छूट को बहाल किए जाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जस्टिस एस के कॉल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह वाली बेंच ने कहा कि इस बारे में कोर्ट के लिए दिशा निर्देश जारी करना उचित नहीं है।
रेल किराए में छूट पर सरकार को फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका एक के बालाकृष्णन ने दायर किया था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान के आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट के लिए याचिका के अनुसार सरकार को आदश जारी करना उचित नहीं होगा।
ये पढे : उत्तर प्रदेश में बनेंगे 6 नए एक्सप्रेसवे, इन जिलों को होगा फायदा, जान लें क्या है रूट