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उत्तर प्रदेश के इन शहरों में प्लॉट खरीदने वालों का बढ़िया मौका, इन नियमों में हुआ बदलाव

UP News - यूपी के  गाजियाबाद और लखनऊ में प्लॉट खरीदने वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। दरअसल अब घर खरीदने वालों के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है. नियमों के बदलने के बाद से प्लॉट खरीदारों को काफी राहत मिल गई है.... आइए नीचे खबर में जानते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी।
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Great opportunity for people buying plots in these cities of Uttar Pradesh, changes in these rules

Saral Kisan : अगर आप भी यूपी में घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आ गई है. अब घर खरीदने वालों के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है. नियमों के बदलने के बाद से प्लॉट खरीदारों को काफी राहत मिल गई है.

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यूपी सरकार ने बताया है कि आवास विकास परिषद की कॉलोनी में 12 मीटर सड़क किनारे खाली पड़े या बने हुए मकान की जगह तीन तल का अपार्टमेंट बना सकेंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि घर बनावाने वाले को अपार्टमेंट के नीचे ही पार्किंग के लिए जमीन छोड़नी पड़ेगी. इस अपार्टमेट को आप जी-3 आकार में बना सकते हैं.

50 फीसदी शुल्क का करना होगा भुगतान-

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव नीरज शुक्ला के मुताबिक, अब से 12 मीटर चौड़ी सड़क पर 3 फ्लोर का अपार्टमेंट बनाने के लिए स्वामी को भूखंड की वर्तमान दर से कीमत का 50 फीसदी शुल्क चुकाना होगा. अगर आपके एरिया का सर्किल रेट 50,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो आपको इसका 50 फीसदी यानी 25,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का भुगतान करना होगा.

घर के नक्शे को आवास विकास में कराना होगा पास-

इसके अलावा इस अपार्टमेंट की ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा जब भी आप अपना अपार्टमेंट बनाने का प्लान करें उससे पहले आपको आवास विकास परिषद में जाकर मानचित्र दिखाना होगा और उसको स्वीकृत भी कराना होगा. अगर वह रिजेक्ट हो जाता है तो आपको नए हिसाब से अपने घर का नक्शा बनवाकर ले जाना होगा.

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