उत्तर प्रदेश वालों के लिए अच्छी खबर, अब ग्रामीणों को गांव के नक्शे के लिए नही भटकना पड़ेगा
UP News : उत्तर प्रदेश में गांव में रहने वाले लोगों को नक्शे को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। ग्रामीण आंचल में बसने वाले लोगों को अब इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। लोगों को तहसीलों में मिलेगी बड़ी सहूलियत।
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में गांव में रहने वाले लोगों को गांव के नक्शे को लेकर इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसको लेकर तहसीलों में बड़ी फोटो स्टेट मशीन लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में नक्शे उपलब्ध करवाने के लिए कर्मचारियों को आदेश जारी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में डीएम सूर्यपाल गंगवार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। वीरवार को कलेक्टर सभागार में हुई बैठक में डीएम ने राजस्व कार्यों को लेकर समीक्षा भी किया है। ग्रामीण आंचल में सीमा सातम की स्थापना करने का आदेश भी जारी हुआ है।
वादों को पंद्रह दिनों में निस्तारित करे
डीएम ने राजस्व वादों को भी देखा। परीक्षण में, उप जिलाधिकारी न्यायालय और तहसीलदार न्यायालयों में एक वर्ष से अधिक समय से चल रहे वादों को हर हाल में पंद्रह दिनों में निस्तारित करने को कहा गया। डीएम ने जिलाधिकारी न्यायिक हनुमान प्रसाद और नगर मैजिस्ट्रेट शिप्रा पाल को एक वर्ष से अधिक समय के वादों की निगरानी करने के लिए कहा। उन्हें हर दिन डीएम को कितने वाद लगे और कितने निस्तारित हुए की रिपोर्ट देनी होगी।
24 घंटे के अंदर मिलेगी पैमाइश की तारीख
धारा 24 में बाद दाखिल होने पर गाटा मिंजुम्ला नहीं होने पर डीएम ने वादी को 24 घंटे के अंदर प्रारंभिक आदेश देने को कहा है। पक्की पैमाइश की तिथि के बारे में सूचना दी जाएगी। पक्की पैमाईश के दौरान विवाद नहीं होगा। अपत्तिकर्ता की लिखित आपत्ति लेने पर अपत्तिकर्ता को न्यायालय में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। उप जिलाधिकारी विवादग्रस्त होने की स्थिति में 3 से 4 दिन के भीतर न्यायालय में सुनवाई की तिथि निर्धारित करेंगे। धारा 24 और 80 का एसओपी बनाने के लिए पांचों तहसीलों के उप जिलाधिकारी मिलकर बैठेंगे। उसी के अनुसार समझौतों का समाधान होगा।
एंटी भू माफिया अभियान
DM सूर्यपाल गंगवार ने एंटी भू माफिया अभियान का विश्लेषण किया। उन्हें बताया कि इस महीने एंटी भू माफिया अभियान का लक्ष्य है कि हर तहसील में प्लाटिंग की जगहों की सूची बनाई जाएगी। प्लाटिंग कर रहे लोगों को लेआउट और मानचित्र पास होना चाहिए। रेरा में पंजीकृत होना चाहिए। यह मानकों को पूरा नहीं करने वाले डेवलपर को चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों से कहा गया कि वे अवैध कालोनियों को बसने से रोकें। भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। DGM ने भी IGRS शिकायतों की समीक्षा की।
डीएम ने रेरा आरसी भी देखा। उन्हें आज ही प्रत्येक तहसील के टाप 10 बाकीदारों और रेरा के बाकीदारों को नोटिस देने का आदेश दिया गया था। शाम तक सूचना दी गई। भुगतान नहीं करने वालों के कार्यालयों को सीज करने का आदेश दिया गया।