राजस्थान में सभी गांवों के लिए अच्छी खबर, पटवारियों को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश
Rajasthan News : राजस्थान की भजन लाल सरकार के बड़े फैसले के बाद प्रदेश के सभी गांव के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली खबर सामने आई है. प्रदेश की सरकार सरकारी कामकाज में किसी भी तरह की कोई ढीलाई ना हो इसके लिए लगातार प्रयासरत है.
Rajasthan Patwari New order : राजस्थान की भजन लाल सरकार की तरफ प्रदेश के सभी गांव के लोगों को बड़ी सौगात दी है. राजस्थान की जनता और ग्रामीण लोगों की सुविधा को देखते हुए भजनलाल सरकार बड़ा निर्णय लिया है. शनिवार को प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ कि पटवारीयों को अब उसी गांव में उपस्थित रहना पड़ेगा जहां उसकी ड्यूटी लगाई गई है। पटवारी को अपना मुख्यालय छोड़ने से पहले कलेक्टर की परमिशन लेनी अनिवार्य होगी.
कलेक्टर से लिखित रूप से अपने क्षेत्र से बाहर रहने की अनुमति
इस संबंध में राजस्व विभाग ने हाल ही में जारी किए गए आदेश के अनुसार, सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व नियम 1957 के नियम 12(1) को बदल दिया है। जिसमें कहा गया है कि पटवारी अपने क्षेत्र में निवास करेगा, जो कलेक्टर द्वारा उसका मुख्यालय निर्धारित किया गया है, जब तक कि वह कलेक्टर से लिखित रूप से अपने क्षेत्र से बाहर रहने की अनुमति नहीं ले लेता।
नियमानुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर नहीं मानी बात
अब पटवारी को अपने स्थान पर रहना होगा। अगर वे ऐसा नहीं किया, तो नियमानुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने जारी किया। राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद, डबल चार्ज संभाल रहे पटवारियों में अनिश्चितता पैदा हो गई है। आदेश में राज्य सरकार को बताया गया है कि कुछ पटवारी अपने हेडक्वाटर पर नहीं रहते हैं, जिससे किसानों को पटवारी का इंतजार करना पड़ता है या ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह नियमों की सीधे-सीधे अवहेलना है।
अब विभाग ने फिर से नियमों की पालना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसके तहत प्रत्येक पटवारी को अपने मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद किया जाएगा। उपखंड अधिकारी इसकी निगरानी करेगा। आदेश में कहा गया है कि कोई पटवारी ऐसा नहीं करेगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।